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हाईकोर्ट ने कब्जेदार को नहीं दिया स्टे, हंगामे के बीच भिलाई स्टील प्लांट ने फोर्स लेकर खाली कराया मकान

हाईकोर्ट ने कब्जेदार को नहीं दिया स्टे, हंगामे के बीच भिलाई स्टील प्लांट ने फोर्स लेकर खाली कराया मकान
  • खुर्सीपार में भारी विरोध के बावजूद बीएसपी द्वारा अवैध कब्जा हटाया, आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL – Bhilai Steel Plant) के नगर सेवाएँ विभाग (Municipal Services Department) के प्रवर्तन अनुभाग (Enforcement Section) द्वारा संपदा न्यायालय के आदेश पर पुलिस बल की सहायता से अवैध कब्जेधारियों पर बड़ी कार्यवाही की गई। 1 अगस्त 2024 को 3F/19/Zone-01 तथा 6D/51/Zone-02, खुर्सीपार के अवैध कब्जे वाले घरों को भारी पुलिस बल, पुलिस लाइन तथा खुर्सीपार थाना सहित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 100 लोगों से भी अधिक की टीम ने खाली कराया।

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इस टीम में एनफोर्समेंट, पीएचडी, सिविल के अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा महिला पुलिस  सहित प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। कार्यवाही के दौरान खुर्सीपार थाने की टीआई वेदांता पणिकर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट गुरुदत्त पंचभाई उपस्थित थे।

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अवैध कब्जेधारियों (Illegal Occupants) पर बेदखली कार्यवाही करते हुए आवासों से अवैध कब्जेधारी (Illegal Occupants) निकाले गए एवं  डिक्री आवासों पर अवैध कब्जे को खाली कराया गया। इन आवासों में विद्युत-जल आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। इन बीएसपी आवासों को अवैध रूप से कब्जा कर वहां बीएसपी प्रबंधन के बिना अनुमति निवास किया जा रहा था।

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कब्जेधारी, वर्ष 2014 से अवैध कब्जा करके रह रहा था, जिसके लिए संपदा न्यायालय (Estate Court) द्वारा बेदखली आदेश पारित किया था। अवैध कब्जेधारियों द्वारा इस आदेश के विरोध में माननीय जिला न्यायालय (Hon’ble District Court) को अपील की गई। किन्तु जिला न्यायालय ने संपदा न्यायालय के आदेश पर बीएसपी द्वारा की जा रही कार्यवाही को सही मानते हुए स्टे नहीं दिया।

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दोनों स्थानों में कार्यवाही के दौरान कब्जेधारी के परिवार और आस-पास के रहवासियों द्वारा जमकर विरोध किया गया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति को नियंत्रित किया जा सका।


जिला न्यायालय से स्टे नहीं मिलने पर, इसके विरुद्ध भी अवैध कब्जेधारियों ने इस मामले की अपील उच्च न्यायालय बिलासपुर में की। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है।

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आगामी 05 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में इस मामले की सुनवाई है, किंतु उस से पूर्व ही भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग, एनफोर्समेंट अनुभाग द्वारा बेदखली कार्यवाही कर दिया गया।

इन अवैध कब्जेधारियों, भू माफियाओं और दलालों के विरुद्ध बीएसपी प्रबंधन द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। बीएसपी आवासों में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी आदेश जारी कर कार्यवाही की जाएगी।

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भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के नगर सेवाएँ विभाग (Municipal Services Department) नागरिकों से अपील करता है, कि दलालों व भू-माफियाओं से सावधान व सतर्क रहें तथा बीएसपी आवासों को किराया पर नहीं लें। ऐसे प्रकरणों की सूचना तत्काल पुलिस थाने तथा नगर सेवाएं विभाग (Municipal Services Department) के प्रवर्तन अनुभाग के कार्यालय में देवें।

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