- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ को हाईकोर्ट से बड़ा झटका।
- Exempted PF Trust Pensioners को ईपपीएस 95 उच्च पेंशन (Higher Pension) पर बड़ी जीत।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी है। बीएसपी पीएफ ट्रस्ट बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। वहीं, भेल त्रिची (BHEL Trichy) छूट प्राप्त ईपीएफ ट्रस्ट पेंशनर्स (Exempted PF Trust Pensioners) द्वारा ईपीएस 95 उच्च पेंशन (EPS 95 Higher Pension) के लिए हाईकोर्ट गए हैं, जहां उन्हें बड़ी राहत दी गई है। संयुक्त विकल्पों की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका पेंशनर्स के पक्ष में जीत गई है।
फिलहाल, जजमेंट की कॉपी अपलोड नहीं की गई है। इसी का इंतजार किया जा रहा है। जजमेंट सार्वजनिक होने के बाद ही विस्तृत जानकारी और बाहर आ सकेगी। पेंशन मामले के जानकार प्रवीण कोहली ने सूचनाजी.कॉम से जानकारी साझा करते हुए कहा-100 प्रतिशत यह बात सत्य है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जजमेंट की कॉपी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 2 सितंबर को अपने फैसले में ईपीएफओ को एक महीने में उच्च पेंशन आदेश जारी करने का निर्देश दिया। यह फैसला पीएफ ट्रस्ट नियमों के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर अन्य रिटों के लिए एक नज़ीर बनेगा।
बता दें कि दुर्गापुर स्टील प्लांट इंटक के महासचिव रजत दीक्षित ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनभोगियों के ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को निरस्त कर दिया था। ईपीएस 95 हायर पेंशन (Higher Pension) के आवेदन को अस्वीकृत होने से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।
ईपीएफओ की ओर से यह दावा किया गया था कि Exempted PF Trust पेंशनर्स पर Higher Pension के नियम लागू नहीं होते हैं। इसी को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जहां से अच्छी खबर आई है। इसी के साथ ही अब सेल के पीएफ ट्रस्ट को लेकर जहां-जहां विवाद खड़ा किया गया है, वहां के लिए भी यह केस नज़ीर है। इसका लाभ रिटायर हो चुके अधिकारियों-कर्मचारियों को निश्चित रूप से मिलेगा।













