- होली जैसे प्रमुख त्योहार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। होली पर्व के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेशानुसार 4 मार्च को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
आदेश के तहत जिले में संचालित सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट, बार, होटल-बार, क्लब सहित विभिन्न लाइसेंस श्रेणियों एफ.एल.-1, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-4, एफ.एल.-5, एफ.एल.-6, एफ.एल.-7, एफ.एल.-8, एफ.एल.-9, एफ.एल.-10, सी.एस.-1, सी.एस.-2, एल.एल.-1 तथा भांग/भांगघोटा विक्रय केंद्र एवं भिलाई स्थित भंडारण भांडागार को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 4 मार्च 2026 को उक्त सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
होली जैसे प्रमुख त्योहार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि होली का पर्व सौहार्द और शांति के साथ मनाया जा सके।















