Gratuity 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करें, डीए संशोधन और चौथे पीआरसी पर NCOA ने दी ये खबर

Increase Gratuity from Rs 20 Lakh to Rs 25 Lakh News on IDA Amendment and Fourth PRC
  • Department of Public Enterprises-DPE अधिकारियों के साथ बैठक।
  • आईडीए संशोधन, ग्रेच्युटी वृद्धि और चौथे पीआरसी पर चर्चा।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के आइडीए संशोधन, ग्रेच्युटी में इजाफा और चौथे पीआरसी पर लोक उद्यम विभाग-डीपीई (Department of Public Enterprises-DPE) के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई।

National Confederation of Officers Associations-NCOA के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों का पक्ष रखा। एनसीओए के अध्यक्ष एमएस अदासुल, अध्यक्ष (शासी परिषद) वीके तोमर और अन्य प्रतिनिधियों ने प्रमुख लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए डीपीई के उप सचिव से मुलाकात की।
बैठक के दौरान, आईडीए संशोधन परिपत्र (IDA Revision) का मुद्दा उठाया गया। उप सचिव ने बताया कि मामला पहले ही उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जा चुका है और वर्तमान में सचिव (डीपीई) से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

ग्रेच्युटी (Gratuity Enhancement) को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एनसीओए ने डीपीई से इस संबंध में एक विशिष्ट कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी करने का आग्रह किया, क्योंकि अक्टूबर तिमाही संशोधन के बाद 50% आईडीए स्तर प्राप्त हो जाएगा।

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उप सचिव ने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी वृद्धि का प्रावधान डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन में पहले से ही शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब आईडीए 50% का आंकड़ा पार कर जाएगा, तो ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी जाएगी। इसलिए, किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है, और सीपीएसई उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्वयं कार्य कर सकते हैं।

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इसके बाद, एनसीओए के प्रतिनिधियों ने संबंधित संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार से भी मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि आईडीए संशोधन आदेश जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि 1997, 2007 और 2017 के आईडीए पैटर्न के लिए अलग-अलग आदेश जारी करने की प्रथा बंद की जा रही है। इसके बजाय, सभी मामलों को शामिल करते हुए एक व्यापक आदेश तैयार किया जा रहा है। हालाँकि, मामले की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारी वर्तमान में अवकाश पर हैं। संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह तक आदेश जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधियों ने घाटे में चल रहे सीपीएसई में तीसरे पीआरसी के कार्यान्वयन और चौथे पीआरसी (4th PRC) के गठन पर भी चर्चा की। पिछली पीआरसी प्रक्रियाओं के दौरान एनसीओए की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद संयुक्त सचिव ने एनसीओए से अगले दिन तक चौथे पीआरसी के गठन से संबंधित कुछ जानकारी और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

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23 अक्टूबर 2025 को अध्यक्ष एमएस अडसुल कार्यकारी अध्यक्ष एनके बंछोर और अध्यक्ष (जीसी) वीके तोमर ने आगामी चौथे पीआरसी प्रक्रिया में एनसीओए की भूमिका पर विस्तृत चर्चा के लिए डीपीई के संयुक्त सचिव से फिर मुलाकात की। संयुक्त सचिव ने बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अधिसूचना के तुरंत बाद, चौथे पीआरसी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

बैठक के दौरान, एनसीओए ने एक बार फिर घाटे में चल रहे उन सीपीएसई के लिए ग्रेच्युटी वृद्धि का मुद्दा उठाया, जिन्होंने अभी तक तीसरी पीआरसी लागू नहीं की है। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ग्रेच्युटी की पात्रता को वेतन संशोधन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

एनसीओए ने डीपीई से अनुरोध किया कि वह पीआरसी के कार्यान्वयन पर ध्यान दिए बिना, सभी सीपीएसई के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख करने के लिए एक अलग आदेश जारी करने पर विचार करें।

संयुक्त सचिव एनसीओए के तर्क से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए और उन्होंने एनसीओए से मौजूदा आदेशों में एक व्यवहार्य संशोधन का सुझाव देते हुए एक दस्तावेज़ी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। एनसीओए जल्द ही इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज़ और औचित्य प्रदान करेगा।