देना बैंक की लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा का गलत इस्तेमाल, 27.19 करोड़ की ठगी, 3 साल की सजा

Misuse of Dena Bank's letter of credit facility, fraud of Rs 27.19 crore, 3 years imprisonment
  • देना बैंक में 27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, 3 साल के कठोर कारावास की सजा
  • 3 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। देना बैंक (Dena Bank) के साथ धोखाधड़ी करने वालों को सजा हो गई है। 3 साल की कैद की सजा हुई है। सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपितों पर एक्शन हुआ है।

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Vansh Bahadur

सीबीआई कोर्ट, सीजेएम, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ने 30.06.2025 को आरोपी महादेव डी पटेल को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और आरोपी कंपनी मेसर्स हिनूप फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भी 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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सीबीआई ने देना बैंक, मुंबई द्वारा महादेव डी पटेल, मेसर्स हिनूप फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक निजी कंपनी और दो अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ दायर लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।

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कंपनी मेसर्स हिनूप फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जनवरी 1983 से देना बैंक, एलिस ब्रिज शाखा, अहमदाबाद के साथ विभिन्न ऋण सुविधाओं का आनंद ले रही थी। जालसाजी में लिप्त होकर और देना बैंक की लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग करके 27.19 करोड़ रुपये की ठगी की।

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जांच के बाद, दो दोषी अभियुक्तों सहित चार अभियुक्तों के खिलाफ 22/10/2001 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

मुकदमे के बाद, अदालत ने अभियुक्त महादेव डी पटेल और निजी कंपनी मेसर्स हिनूप फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दोषी पाया और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई।

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