- संशोधन से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के संचालन से संबंधित प्रावधान सरल हुए।
- इससे पेंशन फंड के खुलासे को बढ़ावा मिला और अनुपालन कम हुआ।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (दूसरा संशोधन) विनियम 2023 और पेंशन फंड (संशोधन) विनियम 2023 को क्रमशः 05.02.2024 और 09.02.2024 को अधिसूचित (Notified) किया है।
एनपीएस ट्रस्ट विनियमों में इन संशोधनों ने ट्रस्टियों की नियुक्ति, उनके नियम और शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और सीईओ-एनपीएस ट्रस्ट की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बना दिया है।
पेंशन फंड विनियमों में संशोधन से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के संचालन से संबंधित प्रावधान सरल हुए है और इससे पेंशन फंड के खुलासे को बढ़ावा मिला है।
संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं ये
-‘योग्य और उचित व्यक्ति’ मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ पेंशन फंड और पेंशन फंड के प्रायोजक की भूमिकाओं की स्पष्टता।
-पेंशन फंड द्वारा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति जैसी अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन।
-नाम खंड में ‘पेंशन फंड’ नाम शामिल करना और 12 महीने की अवधि के भीतर इस प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए मौजूदा पेंशन फंड की आवश्यकता।
-पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण शामिल करना।
-प्रमुख क्षेत्रों में संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन को कम करना है।
संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाए
एनपीएस ट्रस्ट:
https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2883
पेंशन फंड:
https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2891
केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप
संशोधन अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने हेतु नियमों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप हैं।