Happy New Year 2026: हुड़दंग, सड़क पर केक काटने और जरा-सी हरकत पर सीधे जेल, ढाबे, होटल, BSP Clubs पर पुलिस की नज़र, पढ़ें चेतावनी

New Year 2026 Ultimatum to Hotels Bars Dhabas, BSP Clubs Strict Action will be Taken (1)
  • नियम तोड़ने वालों-चाहे आयोजक हों या पार्टी करने वाले, सब पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। नव वर्ष 2026 के जश्न को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को होने वाले आयोजनों के मद्देनज़र एडीएम अभिषेक अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बार सहित सभी आयोजन स्थलों के संचालकों की बैठक लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेताया कि नए साल की पार्टी में कानून तोड़ने, शांति भंग करने या नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

CCTV से लेकर पार्किंग तक कड़े नियम

बैठक में निर्देश दिया गया कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, इस्पात क्लब, स्टील क्लब, मैरिज पैलेस सहित भीड़भाड़ वाले सभी स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। पिकनिक स्पॉट, दर्शनीय स्थल और पार्किंग क्षेत्रों में PTZ कैमरों की भी व्यवस्था करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

नशा, हुड़दंग और सड़क पर केक काटने पर रोक

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नशे की हालत में वाहन चलाना सख्त मना है
सार्वजनिक सड़क पर केक काटना प्रतिबंधित रहेगा
गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और शांति भंग करने पर तत्काल कार्रवाई होगी

DJ पूरी तरह बैन, 10 बजे के बाद सन्नाटा जरूरी

ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है।
डीजे और वाहन-माउंटेड साउंड सिस्टम पूरी तरह प्रतिबंधित
अश्लील गानों पर पूर्ण रोक
अधिकतम 75 डेसीबल ध्वनि सीमा
रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद
उल्लंघन पर कोलाहल अधिनियम, मोटरयान अधिनियम और नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत केस दर्ज कर साउंड सिस्टम जब्त कर राजसात किया जाएगा।

पार्किंग और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संचालकों पर

होटल-बार संचालकों को निर्देश दिए गए कि पार्किंग स्थल पहले से चिन्हित हों
हाईवे या सड़क किनारे वाहन पार्किंग न हो
पार्किंग में पर्याप्त लाइटिंग और सुरक्षा गार्ड तैनात रहें
वाहनों पर रेडियम स्टीकर अनिवार्य हों
आगजनी से निपटने की पूरी तैयारी जरूरी
सभी आयोजनों में फायर ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट और इलेक्ट्रिकल ऑडिट अनिवार्य
शॉर्ट सर्किट से बचाव के पुख्ता इंतजाम
अग्निशमन यंत्र, रेत भरी बाल्टी और पानी की व्यवस्था
जिला अग्निशमन अधिकारी से फायर ऑडिट कराना जरूरी

जिला प्रशासन की चेतावनी

प्रशासन ने दो टूक कहा है कि नए साल की खुशियां कानून के दायरे में ही मनानी होंगी।
नियम तोड़ने वालों-चाहे आयोजक हों या पार्टी करने वाले, सब पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।