छत्तीसगढ़ के 412 बिल्डर्स पर नकेल, रेरा प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने पर नोटिस

Notice to 412 builders of Chhattisgarh for violating RERA provisions

रेरा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी।

15 दिवस के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने का निर्देश।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मकान और जमीन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बिल्डर्स की धोखाधड़ी की चपेट में आप आ सकते हैं। ऐसे ही 412 बिल्डर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है।

Vansh Bahadur

संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए है उन्हें भी नोटिस दिया गया है।

Vansh Bahadur

15 दिवस के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 15 दिवस के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में रेरा द्वारा संबंधित बिल्डर्स/प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाएगी।