ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित नहीं होंगे BSP DIC सीआर महापात्रा संग ट्रांसफर वाले अधिकारी-कर्मचारी, SAIL गाइडलाइन जारी

Officers and employees who were transferred with BSP DIC CR Mohapatra will not be deprived of EPS 95 higher pension, SAIL guidelines issued

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने भिलाई स्टील प्लांट समेत कुछ प्लांट के सीपीएफ ट्रस्ट को लेकर आपत्ति दर्ज की।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल से बड़ी खबर है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर आ रही अड़चन को दूर कर लिया गया है। बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट से ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट गए कर्मचारियों और अधिकारियों की हायर पेंशन अब नहीं रुकेगी। सैलरी कहीं और पेंशन कहीं और से ही मिलेगी। सेल प्रबंधन ने बड़ी राहत दे दी है। इसका फायदा भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज सीआर महापात्रा को भी सीधेतौर पर मिलेगा।

सेल में अधिकारियों के दूसरे यूनिट में तबादले के बाद ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हो रही ईपीएस 95 हायर पेंशन की परेशानी से सेल प्रबंधन को अवगत कराने एवं इसके समाधान के उपाय SEFI की टीम ने प्रबंधन को बताया था।

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सेल प्रबंधन ने इसे संज्ञान में लिया और ईपीएस 95 के संदर्भ में कुछ निर्णय लिए। साथ ही सभी स्टील प्लांट को इस निर्णय पर अमल करने का दिशा-निर्देश दिए। मई और जून में सेफी की टीम दिल्ली में डटी रही। सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर, वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह और अजय कुमार पांडेय, महासचिव संजय आर्या सक्रिय भूमिका निभाए थे।

दिल्ली में CPFC कार्यालय एवं सेल कॉर्पोरेट ऑफिस में इस बात पर चर्चा की थी एवं इस पर त्वरित निर्णय लेने के लिए सेल प्रबंधन को सेफी टीम ने आभार व्यक्त किया है।

बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने बीएसपी और दुर्गापुर स्टील प्लांट के सीपीएफ ट्रस्ट को लेकर आपत्ति दर्ज की। ईपीएस 95 हायर पेंशन का फॉर्म निरस्त कर दिया है। जबकि बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट के कार्मिकों को पेंशन का लाभ मिलने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इन दोनों प्लांट से ट्रांसफर किए गए कार्मिकों को भिलाई और दुर्गापुर भेजा गया। इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था।

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पढ़िए सेल प्रबंधन की गाइडलाइन

  • हस्तान्तरणकर्ता संयंत्र में सीपीएफ और ईपीएस का रखरखाव किया जाएगा। हस्तान्तरणकर्ता संयंत्र द्वारा सदस्य निकासी नहीं की जाएगी।
  • मासिक सीपीएफ अंशदान, वीपीएफ, ऋण आदि मासिक वेतन से वसूल किए जाएँगे और हस्तान्तरित संयंत्र द्वारा हस्तान्तरित संयंत्र ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाएँगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए मासिक सदस्य पीएफ खाता बही, हस्तान्तरणकर्ता ट्रस्ट द्वारा सिस्टम में बनाए रखा जाएगा।
  • ऐसे सभी मामलों के लिए मासिक शीर्षवार राशि, इकाईवार, इस स्थानांतरण के लिए सिस्टम में वेतन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
  • सीपीआरएस एलपीसी में यह दर्शाने वाला प्रावधान होना चाहिए कि क्या कर्मचारी ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है और क्या कर्मचारी अपना पीएफ और पेंशन ट्रांसफरर ट्रस्ट के पास रखना चाहता है या ट्रांसफरी ट्रस्ट को पीएफ और पेंशन हस्तांतरित करना चाहता है।
  • यह विकल्प इकाई द्वारा स्थानीय रूप से लिया जाएगा और ट्रांसफरर प्लांट पर्स द्वारा सीपीआरएस एलपीसी में शामिल किया जाएगा।
  • सीपीआरएस उन सभी कर्मचारियों का मास्टर बनाए रखेगा जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है और उन यूनिट मास्टर का भी जहाँ ट्रस्ट उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं।
  • गंतव्य ट्रस्ट को स्थानांतरण के मामले में, सभी शेष राशि सिस्टम और/या ट्रांसफरर प्लांट फाइनेंस द्वारा सीपीआरएस एलपीसी में उपलब्ध कराई जाएगी।

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