सेल इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर को पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1972 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव (गृह विभाग) द्वारा एक संरक्षित स्थान घोषित किया गया है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के किसी भी प्लांट में फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। हर साल की तरह एक बार फिर प्रबंधन ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इस मामले में इस्को बर्नपुर स्टील प्लांट (IISCO Burnpur Steel Plant) ने सर्कुलर भी जारी कर नियमित कर्मचारियों, ठेका मजदूरों और अधिकारियों को चेतावनी दी है। प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो खींचने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई सालों से भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन भी इसी तरह का आदेश जारी करता आ रहा है।
सेल आइएसपी (SAIL ISP) के पर्सनल विभाग के सीएफ एंड रूल्स के मैनेजर गुंजन राणा की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कर्मचारियों, ठेकेदारों के कर्मचारी और अन्य सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि ये उपरोक्त बातों पर ध्यान दे और परिसर के भीतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी न करें।
सेल इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर को पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1972 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव (गृह विभाग) द्वारा एक संरक्षित स्थान घोषित किया गया है। इसमें बर्नपुर वर्क्स परिसर के भीतर सभी संयंत्र और मशीनरी, रिवरसाइड वॉटर वर्क्स, टाउन वॉटर वर्क्स, वॉटर टावर्स, टनल गेट के पास फोर पॉइंट क्रॉसिंग, टाउनशिप के भीतर सभी विद्युत उप-स्टेशन, 7 द रिज की ओर जाने वाली सड़क आदि शामिल हैं।
सुरक्षा के दायरे में उपयुक्त कानून की धारा 6 (3) अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, या वहां रहने या उसके ऊपर से गुजरने की अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। ऐसी अनुमति के तहत कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिए ऐसे आदेशों का पालन करना होगा।
प्रबंधन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह देखा जा रहा है कि कुछ कर्मचारी, ठेकेदार कर्मचारी और अन्य हितधारक संरक्षित परिसर के भीतर फोटोग्राफी,वीडियोग्राफी में लिप्त हैं। कानून द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त मंजूरी के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि संरक्षित परिसर में प्रवेश की अनुमति याला कोई भी व्यक्ति उपरोक्त संरक्षित परिसर के भीतर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है, जब तक कि इस संबंध में अधिकृत न किया गया हो।
इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर परिसर की उपरोक्त सुरक्षा के संबंध में सरकारी घोषणा के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा और मोबाइल फोन/कैमरा सीआईएसएफ / अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जब्त करने के अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।






















