- कैंसिल चेक, वेतन पर्ची की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋण केवल आवेदक के वेतनभोगी सदस्यों को ही वितरित किया जाएगा।
- गैर वापसी योग्य ऋण (Non Refundable Loan) मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ही होगा।
सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर से बड़ी खबर आ रही है। पीएफ ट्रस्ट बोर्ड ने लोन की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। न्यासी मंडल ने अब भविष्य निधि ऋण राशि को बढ़ाने पर फैसला लेकर कार्मिकों को बड़ी राहत दी है।
भविष्य निधि ऋण और अग्रिम भुगतान
1. भविष्य निधि ऋण आवेदन आईएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है। कर्मचारियों को अपने स्वयं के पोर्टल के माध्यम से लॉग इन करना होगा और ऋण मॉड्यूल तक पहुँच प्राप्त करनी होगी।
2. अन्य दस्तावेज़ जैसे कैंसिल चेक, वेतन पर्ची की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋण केवल आवेदक के वेतनभोगी सदस्यों को ही वितरित किया जाएगा।
3. अधिकतम ऋण सीमा स्वीकृति के समय उसके (स्वयं अंशदान/वीपीएफ) का 100% या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, होगी। 18 महीने (बेसिक+डीए) की मौजूदा सीमा समाप्त कर दी जाएगी।
4. ऋण वसूली अवधि 180 महीने (15 वर्ष) होगी, जो सेवा अवधि के बाद 12 महीने के गुणज में देय होगी।
5. गैर-वापसी योग्य ऋण (Non Refundable Loan) मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हालाँकि आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ही होगा।
6. अनुसरण करने के चरण:
1. पोर्टल पर लॉग इन करें >
2. पी.एफ. विवरण
3. ऋण आवेदन।
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