
- कर्मचारी तथा अधिकारी के लिए सेल एक कंपनी है। एक कार्यक्षेत्र है, तो कंपनी प्रबंधन अपने गैर कार्यपालक कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है।
सूचनाजी न्यूज, राउरकेला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान पर बड़ी मांग उठ गई है। सेल प्रबंधन (SAIL Management) से मांग की गई कि अधिकारी वर्ग के तर्ज पर कर्मचारियों के लिए अंशदान जारी किया जाए।
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लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक कार्मिकों को 30% राशि (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर देना है। 30% सेवानिवृत्ति लाभ में भविष्य निधि, ग्रेज्यूटी, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (अतिरिक्त 1.5% विशेष अंशदान) आदि मद आता है।
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26 नवम्बर 2021 को सेल कारपोरेट कार्यालय (SAIL Corporate Office) ने अपने सर्कुलर संख्या PER/PP/4007 के माध्यम से कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मियो के ग्रेज्यूटी को 20 लाख अधिकतम (चाहे बेसिक, डीए , सेवा काल कितना भी हो) तय कर दिया गया है। पेंशन अंशदान को अधिकारी वर्ग के तर्ज पर नवम्बर 2021 से प्रभावी किया गया।
सेल प्रबंधन (SAIL Management) के इस निर्णय से अक्टूबर 2021 के बाद कार्यरत रहे कर्मचारी वर्ग को जनवरी 2012 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के दौरान पेंशन मद में, अधिकारी वर्ग से कम अंशदान दिया गया।
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निम्नलिखित तालिका से समझिए अंशदान
वर्ष: अधिकारी: कर्मचारी
2007-12: 9%: 0%
2012-15: 9% : 6%
2015-19: 3% : 2%
2019-21: 9%: 6%
(अक्टूबर 2021 तक)
राउरकेला अनाधिशासी कर्मचारी संघ (Rourkela Non-Administrative Employees Union) के महासचिव अभिजीत प्रजापति का कहना है कि डीपीई ने पीएसयू के अधिकारियों के लिए पेंशन जनवरी 2007 तथा कर्मचारियों के लिए जनवरी 2012 से प्रभावी किया है।
इस तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान कार्यरत कार्मिकों (नवम्बर 2021 के बाद) को ग्रेज्यूटी सिलिंग से भी घाटा हुआ है तथा पेंशन अंशदान में भी घाटा हुआ है।
इसलिए सेल प्रबंधन (SAIL Management) द्वारा जब ग्रेज्यूटी सीलिंग को प्रभावी किया गया है तो नवम्बर 2021 के बाद कार्यरत सभी गैर कार्यपालक कार्मिकों को पेंशन अंशदान में जनवरी 2012 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए, पेंशन अंशदान, सेल अधिकारी वर्ग के तर्ज पर भुगतान किया जाए।
कर्मचारी तथा अधिकारी के लिए सेल एक कंपनी है। एक कार्यक्षेत्र है, तो कंपनी प्रबंधन अपने गैर कार्यपालक कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है।
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