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SAIL हाउस लीज पर ये बड़ी खबर, हो जाइए सावधान, पावर ऑफ अटॉर्नी से मकान लिए, अब फंसे

SAIL हाउस लीज पर ये बड़ी खबर, हो जाइए सावधान, पावर ऑफ अटॉर्नी से मकान लिए, अब फंसे
  • नगरीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश भाजपा के सह-संयोजक एवं पूर्व नेताप्रतिपक्ष संजय दानी ने एक बार फिर समस्याओं का खोला पिटारा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। 4500 आवास लीज़-धारकों के लीज़-डीड के पंजीयन के संबंध में लीजधारी भारी अस्पष्टता में हैं। प्रबंधन बार-बार जन सूचना जारी कर टाउनशिप के दुकानदारों एवं अन्य संबंधितों को आगाह कर रहा है। इस विषय पर जिला पंजीयन कार्यालय दुर्ग,नगर निगम भिलाई अब तक अपनी-अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।

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नगरीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश भाजपा के सह-संयोजक एवं पूर्व नेताप्रतिपक्ष संजय दानी ने कहा है कि जनवरी, फरवरी 2023 में नगर निगम, भिलाई द्वारा टाउनशिप के समस्त दुकानों के नियमितीकरण करने हेतु दबाव बनाया था।

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जगह-जगह शिविर भी लगाये थे। उस समय भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने इसे अनैतिक बताया। बीएसपी की जमीन पर किसी तरह की कार्रवाई का विरोध किया था। उपरोक्त स्पष्टीकरण के बाद निगम के नियमितीकरण के दावे की हवा निकल गई थी एवं दुकानदारों द्वारा इसे किसी भी प्रकार का प्रतिसाद नहीं दिया गया।

इसी क्रम में अब भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मवीर, मेहनती कार्मिकों को अब निशाना बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर टाउनशिप के 4500 आवास लीज धारियों को लीज डीड के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन द्वारा सूचना जारी की गयी है।

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भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने पुनः एक बार 30 जून को एक ज़न सूचना में उल्लेख किया है कि “सेल-बीएसपी के समस्त लीज धारी/लायसेंस धारी के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन सेल-बीएसपी के अनुमती के बिना न करें।

ज्ञात हुआ है कि, बहुत से राजनैतिक प्रभाव वाले लोगों द्वारा लीज के घर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ले लिए गए है, जो लीज नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है और ये ही लोग लीज डीड पंजीयन की वकालत को हवा दे रहे हैं। मेहनत कश पूर्व कार्मिकों को जब इस प्रकार की वस्तुस्थिति का पता चला तो वे भी अब लीज डीड पंजीयन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

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पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि चूंकि आगामी 3/4 महीने के पश्चात विधानसभा के चुनाव होना है। उन्हीं सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के आधार स्तंभ रहे उन श्रमवीरों को योजनाबद्ध तरीके से 20/22 वर्षों बाद सुध लेने का असफल प्रयास निगम व जिला पंजीयन कार्यालय राजनैतिक दबाव में कर रहा है।

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संजय दानी ने निगम व जिला पंजीयन कार्यालय से य़ह स्पष्टीकरण मांगा है कि जब बीएसपी द्वारा अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को भूमि के साथ आवास भी दिया गया है, इस परिस्थिति में केवल भूमि का ही पंजीयन किस आधार पर किया जा रहा है? क्या एक बार लीज डीड के पंजीयन के पश्च्यात लीज धारकों को मकानों के valuation के लिये या नियमितीकरण के लिये उन्हें पुनः नोटिस दिया जाना न्याय संगत होगा?

किसी भी नियमितीकरण के संबंध में भिलाई इस्पात संयंत्र का स्पष्ट अभिमत आ चुका है तब जिला प्रशासन एवं नगर निगम अपना रुख क्यों स्पष्ट नहीं कर रहा है? क्या 20-22 वर्षों पूर्व ली गयी भूमि/मकान का पंजीयन वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो पूर्व में जिला प्रशासन/पंजीयक ने पंजीयन से इन्कार क्यों किया? क्या 20-22 साल पूर्व ली गयी भूमि/मकान का पंजीयन 20-22 वर्ष की पुरानी दर पर करना ऑडिट के श्रेणी में नहीं आएगा? क्या य़ह लीज धारियों के साथ धोखा नहीं होगा?