- ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को रगड़ेगी पुलिस, रिवाइज हो रहा रूल।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पुणे सड़क हादसे ने देशभर को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई ट्रैफिक रूल्स को लेकर सवाल उठा रहा है। ओवर स्पीड और लापरवाही की बात पर चर्चा हो रही है। अगर आप टू व्हीकल में तीन सवारी, बिना हेलमेट, फोर व्हीकल्स में बगैर सीट बेल्ट या फिर ओवर स्पीड ड्राइविंग या राइटिंग करते पकड़ाते है तो आपकी अब खैर नहीं।
अब पुलिस आपको लंबे से रगड़ेगी। चालान का रेट भी बढ़ गया है। 100, 200 या 500 वाला सिस्टम अब खत्म। हजारों में भारी-भरकम फाइन चुकाने होंगे। 25 हजार रुपए फाइन और लाइसेंस कैंसिल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है कैंसिल।
भारत में ट्रैफिक चालान नियम (Traffic Challan Rule) में बदलाव की तगड़ी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट की मानें तो इसके लिए डिपार्टमेंटल लेवल पर युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही है। टू व्हीकल्स या फोर व्हीकल्स में नियमों को दरकिनार कर ड्राइविंग-राइडिंग करने वाले या सवारी करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लापरवाह लोगों को पुलिस अब लंबा रगड़ेगी।
ओवर स्पीडिंग पर दो हजार रुपए तक फाइन
दरअसल भारत सरकार ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर लगाए जाने वाले फाइन को भी अपडेट करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्टों पर नजर डालें तो ओवर स्पीडिंग के लिए एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी होने की न्यूनतम आयु 18 साल से कम आयु में गाड़ी चलाते पाए जाने के लिए भी फाइन को रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा हैं।
नाबालिग पकड़ाया तो 25 हजार रुपए जुर्माना
अगर किसी का एज 18 वर्ष से कम हैं और उसे वाहन चलाते पकड़े जाने पर उसका 25 हजार रुपए (25,000) तक का फाइन काटा जा सकता हैं। इससे इतर उस गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर का DL भी कैंसल करने जैसे कड़े नियम पर तगड़ा विचार किया जा रहा हैं। इतना ही नहीं उक्त नाबालिग को 25 वर्ष की एज कंप्लीट होने तक की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर पाएगा।