- निपटान अधिनियम में शामिल होने वाले व्यवसायी इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
- वैट अधिनियम के तहत बकाया वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम 2023 लागू
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग (Commercial Tax (GST) Department ) द्वारा वैट, वाणिज्यिक अधिनियम (Commercial Act ) के तहत प्रांतीय, केन्द्रीय प्रवेशकर, वृत्तिकर एवं विलासिता कर की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम लागू किया गया है। प्रदेश में पुराने बकायादार 70 हजार से अधिक व्यवसायी इसका लाभ ले सकते हैं।
PRCI एक्सीलेंस अवॉर्ड 2023: NMDC ने जीता ‘चैम्पियन ऑफ चैम्पियन्स अवॉर्ड’
उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर टी.एस. सिंहदेव (T.S. Singhdev) के निर्देश पर विभाग ने विगत 15 सितम्बर को इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। एकमुश्त निपटान के तहत कर, ब्याज और शास्ति की बकाया की वसूली की जाएगी। इसके लिए व्यवसाईयों को वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। निपटान अधिनियम के तहत आगामी 31 जनवरी 2024 तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
SECL के CMD डाक्टर प्रेम सागर को मिला MGMI एक्सीलेंस अवार्ड, पुस्तकालय को दान की पुरस्कार राशि
एकमुश्त निपटान अधिनियम की खास बात यह है कि 31 जनवरी 2024 तक जिन प्रकरणों पर कर निर्धारण, रिवीजन, प्रथम या द्वितीय अपील, शासन के समक्ष अपील, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में भी इसका विस्तार किया गया है।
विधायक देवेंद्र ने पैदल चलते-चलते 15 किलोमीटर की दूरी तय की गलियों में, दी लाखों की सौगात
वर्ष 2010 में बकाया वसूली के लिए लाए गए सरल समाधान योजना में भाग लेने वाले व्यवसायी भी इस निपटान अधिनियम में शामिल हो सकते हैं। निपटान अधिनियम के अंतर्गत जिन बकाया प्रकरणों में विधानवार एक वर्ष में बकाया की राशि 50 लाख रुपए से अधिक है, उसमें कर राशि में 40 प्रतिशत की राशि माफ की जाएगी।
BSL News: कब्जेदारों की हरकतों से शर्मसार हो रहा परिवार, गैस कटर से काटने पड़ रहे लॉक, सामान जब्त
ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दण्ड की राशि 100 प्रतिशत माफ की जाएगी। 50 लाख रुपए से कम बकाया के प्रकरणों में बकाया राशि का 60 प्रतिशत, ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दण्ड की राशि 100 प्रतिशत माफ की जाएगी।
व्यवसाइयों की सुविधा के लिए एकमुश्त निपटान अधिनियम, नियम और आवेदन का प्रारूप वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वेबसाईट https://comtax.cg.nic.in पर अपलोड किया गया है। एकमुश्त निपटान योजना के तहत आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
आनलाइन आवेदन (Online Application) करने वालों को हार्ड कॉपी संबंधित वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। निपटान अधिनियम में शामिल होने वाले व्यवसायी इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।