EPS 95 पेंशन: ठहरिए, आपकी राशि नहीं होगी वापस, न ही हट सकेंगे पीछे, चाहिए पेंशन तो फौरन यह अपनाएं

  • एक बार समस्त दस्तावेज कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर देते हैं और NRL (CPF) Form में दर्शाई गई राशि ईपीएफओ को स्थानांतरित हो जाती है तो आपकी राशि ना तो वापस होगी और ना ही आप हायर पेंशन के विकल्प को वापस ले सकेगें।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) हायर पेंशन के लिए कवायद चल रही है। ईपीएफओ (EPFO) की ओर से डिमांड लेटर जारी किया जा रहा है। लेटर मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी जानकारी साझा की जा रही है। राशि को जमा करने से पहले आपको सहमति पत्र देना है, जिसको साक्ष्य मानकर धनराशि ईपीएफओ के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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ध्यान रखिएगा, एक बार आपने सहमति पत्र दे दिया तो दोबारा वापस लेने का मौका नहीं मिलेगा। पेंशन से पीछे हटने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए सोच-समझकर ही फैसला लीजिएगा। अपना हिसाब खुद ही लगा लीजिए।

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भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) को डिमांड लेटर आना शुरू हो गया है। बीएसपी (BSP) के कार्मिकों का डिमांड लेटर ई-सहयोग पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको डाउन आप सर सकते हैं। हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ के द्वारा जारी डिमांड नोटिस के संदर्भ में लगातार जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

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हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ में दिए गए आपके आवेदन के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए डिमांड नोटिस एवं तीन प्रपत्र (Consent Form, Proforma for Joint Request under paragaraph 26 (6) & Undertaking by the Employer) ई-सहयोग में निम्नानुसार माड्यूल में अपलोड किया जा रहा है। E-Sahyog >Online Applications>Applications > EPS Consent (New) को फॉलो करते हुए आप फॉर्म तक पहुंच जाएंगे।

 

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बताया जा रहा है कि आप डिमांड नोटिस में दर्शाई गई राशि एवं संलग्न प्रपत्र का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर लें। यदि आप हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए डिमांड नोटिस में दर्शाई गई राशि को ईपीएफओ के खाते में जमा करने के लिए पूर्णतः सहमत हैं तो सभी संलग्न प्रपत्र (बीएसपी एवं सेल पर्सनल नम्बर अंकित कर) एवं एक NRL (CPF) Form जिसमें कोड 212 के अंतर्गत डिमांड नोटिस में दर्शाई गई राशि (ईपीएफओ में जमा करने के लिए) का उल्लेख करते हुए अपने अनुभाग प्रमुख से अग्रेषित कराएं। अनिवार्यतः दर्शाई गई अंतिम तिथि तक कार्मिक विभागमें प्रस्तुत कर दें।

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ध्यान रखें कि अंतिम तिथि तक यदि आप उक्त दस्तावेज कार्मिक विभाग में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो हायर पेंशन के संदर्भ में आपका दावा समाप्त माना जाएगा। यदि आप एक बार समस्त दस्तावेज कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर देते हैं और NRL (CPF) Form में दर्शाई गई राशि ईपीएफओ को स्थानांतरित हो जाती है तो आपकी राशि ना तो वापस होगी और ना ही आप हायर पेंशन के विकल्प को वापस ले सकेगें।

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