- प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह ठेकेदार को नियोक्ता अंशदान व प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करें। ठेकेदार द्वारा उसे जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। EPFO अधिनियम के तहत प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी के बारे में आज @Suchnaji.com News आपको विस्तार से बताएगा।
कर्मचारियों, क्या आपको पता है कि आपके प्रतिष्ठान में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में भी EPF अनुपालन की जिम्मेदारी आप की ही है ? जी, हां EPF एक्ट की धारा 2F के अनुसार वह प्रत्येक कर्मचारी जो प्रतिष्ठान के किसी भी कार्य के लिए, सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से, वेतन पाता हो प्रतिष्ठान का कर्मचारी माना जाता है और उसके EPF ड्यूज (EPF Dues) जमा करने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की है।
यहां तक कि यदि ठेकेदार प्रतिष्ठान अगर स्वयं भी EPFO में रजिस्टर्ड है तो भी प्रधान नियोक्ता यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अनुपालन के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार है। प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह ठेकेदार को नियोक्ता अंशदान व प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करें और ठेकेदार द्वारा उसे जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
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इसलिए प्रत्येक नियोक्ता को चाहिए कि वह अपने ठेकेदारों के अनुपालन पर भी नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा प्रतिष्ठान के काम में नियोजित कर्मचारियों का पूरा PF समय से जमा हो। ठेकेदारों के अनुपालन को जांचने के लिए EPFO ने एक प्रिंसिपल एम्पलॉयर पोर्टल (Principal Employer Portal) बनाया है।
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इस पोर्टल पर लॉगिन करके प्रिंसिपल एंपलॉयर, ठेकेदार या EPF कोड नंबर और कर्मचारियों का UAN नंबर डालकर उनके EPF जमा होने की जांच कर सकते हैं। यह सुविधा उन प्रिंसिपल एंप्लॉयर्स को भी उपलब्ध है जो खुद EPF में रजिस्टर्ड नहीं है।
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प्रिंसिपल एंप्लॉयर पोर्टल सुविधा (Principal Employer Portal Service) को प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल एंप्लॉयर को अपने पोर्टल पर लॉगिन करके अपने ठेकेदारों का विवरण भरना पड़ेगा। ठेकेदार को भी अपने लॉगिन से प्रिंसिपल एंप्लॉयर का विवरण भरने की सुविधा उपलब्ध है। आइए, इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं।
EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर बाईं ओर नीचे दिए गए प्रिंसिपल एंप्लॉयर्स पोर्टल बटन पर क्लिक करें। Establishment पर जाएं। Contractor में जाएं और Add New Contractor पर क्लिक करें तथा ठेकेदार की Establishment ID दर्ज कर सर्च करें। ठेकेदार का नाम दिखाई देगा।
कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट भरें और यदि उपलब्ध हो तो कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट भी भरें। वर्क ऑर्डर की PDF फाइल अपलोड करें। सबमिट करें। वर्क ऑर्डर का प्रथम पेज, जिसमें ठेकेदार का नाम और ठेके का पीरिएड हो, वही अपलोड करना काफी होगा। प्रिंसिपल एंप्लॉयर अपने सभी ठेकेदारों को एक पेज पर देख सकते है और यदि कोई विवरण गलत है तो ठेकेदार को डिलीट कर दोबारा सही विवरण भर सकता है।
ठेकेदार एड करने के बाद प्रिंसिपल एंप्लॉयर को अपलोड मंथली डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंप्लॉयर लिंक से यह विवरण करने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट से ठेकेदार को सलेक्ट करें। Wage Month सलेक्ट करें और फाइल, जिसमें सभी संविदा कर्मियों के नाम, वेतन जिस पर ठेकेदार को EPF का भुगतान प्रिंसिपल एंप्लॉयर द्वारा किया गया है और काम के दिन हो, अपलोड करें।
इसके बाद प्रिंसिपल एंप्लॉयर अपने ठेकेदार द्वारा जमा किए गए ड्यूज की जांच कंप्लॉयंस डैशबोर्ड से कर सकता है। भारतीय रेल, CPWD जैसी सरकारी विभाग जो स्वयं EPFO में रजिस्टर्ड नहीं है वे भी इसी पोर्टल पर अपने इनकम टैक्स TAN से खुद को रजिस्टर कर लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने ठेकेदार के विवरण दर्ज कर उनके द्वारा किए गए EPF कंप्लॉयंस की जांच कर सकते हैं।
तो यह थी प्रिंसिपल एंप्लॉयर पोर्टल के बारे में समस्त जानकारी। हमें विश्वास है कि आप इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने सभी कर्मचारियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेंगें। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप लगातार @Suchnaji.com News पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए।