Employees Pension Scheme 1995: ईपीएस 95 पेंशन के लाभ पर मोदी सरकार का लोकसभा में ये जवाब

Employees Pension Scheme 1995: This is the answer of Modi government in Lok Sabha on the benefits of EPS 95 pension
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कई जानकारी साझा किया।
  • सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Pension Scheme 1995: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 पेंशन पर मोदी सरकार की तरफ से एक और जवाब आया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Union Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje) ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कई जानकारी साझा किया। साथ में आंकड़े भी पेश किए।

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मंत्री के जवाब में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस 95 पेंशन) आकस्मिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए व्यापक लाभ प्रदान करती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

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कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कुल पेंशनभोगियों की वर्षवार संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष ईपीएस-95 के अंतर्गत कुल पेंशनभोगी
2019-20 6682717
2020-21 6919823
2021-22 7273898
2022-23 7558913
2023-24 7849338

ईपीएस पेंशन और निकासी लाभों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं

58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन।
50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन।
सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन।
सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन।
सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक समय में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन।
यदि परिवार में कोई जीवनसाथी न हो या जीवनसाथी की मृत्यु हो जाए तो सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाएगी।
विकलांग बच्चे/अनाथ के सम्पूर्ण जीवन के लिए विकलांग बच्चा/अनाथ पेंशन।
सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी तथा ईपीएस, 1995 के तहत यदि कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा विधिवत् नामित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाएगा।
सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।
सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान न की हो।

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