- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित होंगे।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन आयुक्त, कार्यालय नवा रायपुर एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर पालन किया जा रहा है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार आम जनता/कार्यालीयीन अधिकारी कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी यथा रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी उपस्थित रहकर कार्यवाही करेंगें।
इसी कड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के लिए भिलाई स्टील प्लांट भिलाई के मुख्य द्वार पर 23 जून से 28 जून 2025 तक, कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई में 23 जून से 28 जून 2025 तक, कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में 23 जून से 28 जून 2025 तक, जनपद पंचायत कार्यालय परिसर पाटन में 30 जून से 05 जुलाई 2025 तक और जनपद पंचायत कार्यालय परिसर धमधा में 30 जून से 05 जुलाई 2025 तक शिविर लगाये जाएंगे।
उक्त प्रस्तावित शिविर में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर किया जा सकता है।