पीएम आवास लेने के बाद किराए पर देने वालों पर होगा एक्शन, आवंटन होगा कैंसिल

Action will be taken against those who rent out PM housing after taking it, allotment will be cancelled
  • पीएम योजना के हितग्राही द्वारा आवंटित आवास का क्रय-विक्रय करने पर होगी नियमानुसार कार्यवाही।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई (Nagar Palika Nigam Bhilai) में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)) किफायती आवास के ‘‘मोर मकान मोर आस’’ एवं ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ घटक के अंतर्गत किरायेदारी के रूप में निवास कर रहे परिवारों को योजना के तहत आवास आवंटन किया गया है।

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आवंटित आवास को 30 वर्षीय पट्टे पर प्रावधिक रूप से एवं स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए ही आवंटन किया जाता है। आवंटितों को आवास विक्रय करने अथवा पट्टे, किराये, दान में देने अथवा अन्य किसी भी रीति में अन्य संक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।

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आवंटित आवास को स्वयं के निवास हेतु उपयोग करें। यदि हितग्राही द्वारा किसी कारणवश आवंटित आवास छोड़कर जाने की स्थिति में अथवा अन्यत्र निवास स्थापित करने पर आवंटन स्वयं रद्द हो जाएगा एवं उक्त आवास पर नगरीय निकाय का अधिकार होगा।

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आवंटित आवास को क्रय-विक्रय करने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा करने पर आवंटित आवास के आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। आवंटन संबंधी किसी भी कार्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु नगर पालिक निगम भिलाई सुपेला के मुख्य कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग कक्ष क्रमांक 16 में सम्पर्क करें। दलालों एवं बिचोलियों के झांसे में न आएं एवं आवंटित आवास का क्रय-विक्रय न करें। ऐसा करना आवंटन नियम का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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