मेडिकल इनवेलिडेट कर्मी को जारी करें डीम्ड एनडीसी, बीएसपी के सिस्टम से और ज्यादा परेशान हो रहे बीमार कर्मी

Bhilai Steel Plants system is causing more distress to sick workers CITU demands this
  • सीटू ने औद्योगिक संबंध विभाग की वरिष्ठ प्रबंधक प्रियंका मीणा से मुलाकात कर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) के नाम पत्र दिया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मेडिकल इनवेलिडेट हुए कर्मी के ग्रैच्युटी, एसईएसबीएफ, छुट्टी के अंतिम भुगतान हेतु डीम्ड एनडीसी जारी करने की मांग सीटू ने की है। सीटू की टीम औद्योगिक संबंध विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक प्रियंका मीणा से मुलाकात कर मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन सेवाएं एवं कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) के नाम पत्र दिया।

ये है मौजूदा समय में मेडिकल अनफिट हुए कर्मियों को आवास देने संबंधी निय

सीटू नेताओं ने कहा-संयंत्र में कार्यरत कर्मी बीमारी के कारण दो कैटेगरी में मेडिकल अनफिट किए जाते हैं, जिनमें से पहले कैटेगरी में मेडिकल अनफिट होने से लेकर कर्मी के सेवानिवृत्त (सुपर एनुवेशन) तक ईएफबीएस स्कीम के तहत बेसिक डी ए मिलता है। और कर्मी को उनके निवासरत आवास में ही निवास करने के लिए कोई राशि भी जमा नहीं करना होता है।

परंतु दूसरे कैटेगरी में मेडिकल अनफिट होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। किंतु मेडिकल इनवेलिडेट किए जाने से लेकर आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति होने तक यदि मेडिकल अनफिट हुआ कर्मी उसी आवास में निवासरत है तो उस कर्मी का सीपीएफ को छोड़ कर अन्य भुगतान जैसे ग्रैच्युटी, एस ई एस बी एफ एवं छुट्टी का पैसा तब तक रोक दिया जाता है, जब तक उस कर्मी द्वारा उस आवास को जमा नहीं कर दिया जाता है। अथवा आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद उक्त आवास उस आश्रित के नाम पर आबंटित नहीं कर दिया जाता है।

प्रबंधन के सिस्टम से और ज्यादा परेशान हो जाता है बीमार कर्मी

आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मेडिकल इनवेलिडेट हुए कर्मी एवं उनके परिजन एक तरफ बीमारी के इलाज में व्यस्त रहते हैं और दूसरी तरफ आवास नहीं छोड़ने से आवास सम्बंधित एन डी सी जारी नहीं होने के कारण सीपीएफ को छोड़ कर अन्य भुगतान रोके जाने से परेशान होते हैं। इस तरह मेडिकल इनवेलिडेट घोषित किए जाने और अनुकंपा नियुक्ति होने के बीच कितना समय लग सकता है यह आश्रित के एजुकेशन, कारपोरेट से एप्रूवल और अन्य किसी तकनीकी कारणों पर निर्भर करता है।

खत्म हो ऐसे भेदभाव पूर्ण नियम

संयंत्र से सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात कर्मी द्वारा रिटेंशन में आवास के लिए आवेदन करने पर नियमानुसार रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत आवास की कैटेगरी के अनुसार एक निर्धारित राशि जमा करवाकर आवास को रिटेंशन में देने का प्रावधान है, किन्तु मेडिकल इनवेलिडेट घोषित होने वाले कर्मियों का आवास रखने के एवज में ग्रैच्युटी, एस ई एस बी एफ, छुट्टी का अन्तिम भुगतान रोकना भेदभाव पूर्ण रवैया है क्योंकि आवास के बदले में रोका गया यह रकम बहुत बड़ा होता है।

सीटू नें किया ये मांग

आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मेडिकल इनवेलिडेट किए जाने की स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्मी को वर्तमान आवास में ही रहने दिया जाए एवं जब तक आश्रित को नियुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक नगर प्रशासन सेवाएं विभाग द्वारा डीम्ड एन डी सी जारी किया जाए, ताकि आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मेडिकल इनवेलिडेट हुए कर्मी को सभी भुगतान मिल सके।