EPFO BIG NEWS: नए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई 2026 को मंजूरी, EPS 1995 की जगह अब ईपीएस 2026

EPFO BIG NEWS New EPF EPS and EDLI 2026 Approved EPS 2026 to Replace EPS 1995
  • श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ से बड़ी खबर है। पेंशन संबंधित मामलों को लेकर सीबीटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई को मंजूरी दी गई। साथ ही ईपीएफ छूट पर नई सरल मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। दावा किया जा रहा है कि इसससे दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन में और आसानी होगी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य तथा खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उपाध्यक्ष शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ; सह-उपाध्यक्ष वंदना गुरनानी, श्रम एवं रोजगार सचिव और सदस्य सचिव तथा रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी उपस्थित थे।

मौजूदा ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं का संरेखण

सीबीटी ने मौजूदा ढांचे से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। नव अनुमोदित ईपीएफ योजना 2026, ईपीएस 2026 और ईडीएलआई योजना 2026 मौजूदा योजनाओं का स्थान लेंगी और भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभों के प्रशासन के लिए एक कानूनी रूप से मजबूत आधार प्रदान करेंगी। अब तक ईपीएस 95 योजना चल रही है। इसमें बदलाव करने पर सहमति बनी है।

तीनों योजनाएं Employees Provident Fund Organisation (EPFO) से चलती है

ईपीएफ (EPF-Employees Provident Fund): कर्मचारी और कंपनी द्वारा जमा की गई बचत राशि, जो नौकरी के बाद या जरूरत पर मिलती है।
ईपीएस (EPS-Employees Pension Scheme): कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की योजना।
ईडीएलआई (EDLI-Employees Deposit Linked Insurance): कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाला बीमा कवर।

ईपीएफ खातों में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश

विस्‍तृत विचार-विमर्श के बाद सीबीटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सदस्यों के ईपीएफ खातों में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। केन्‍द्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में ब्याज जमा करेगा।