DA News: 1997 वेतनमान के तहत DA दर बढ़कर 471.2% हो गई है। 2017 वेतनमान के लिए DA दर 54.1% तय की गई है। आदेश को पढ़ें।
- सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) दरों में संशोधन का आदेश जारी किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है।
अप्रैल 2026 से जून तक सेल कर्मियों एवं अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 0.7% की वृद्धि हुई है। नया महंगाई भत्ता (अप्रैल 2026 से जून 2026) —54.1 % और वर्तमान महंगाई भत्ता ( जनवरी 2026 से मार्च 2026)= 53.4% है। इस तरह महंगाई भत्ता में वृद्धि 0.7 % की हुई है। ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह संशोधन उन अधिकारियों पर लागू होगा जो बोर्ड स्तर, उससे नीचे के पदों और गैर-यूनियन सुपरवाइजरी कैटेगरी में आते हैं, और जो 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान के तहत कार्यरत हैं।
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कितनी बढ़ोतरी हुई?
1997 वेतनमान के तहत DA दर बढ़कर 471.2% हो गई है।
2007 वेतनमान के लिए यह दर 238.3% निर्धारित की गई है।
2017 वेतनमान के लिए DA दर 54.1% तय की गई है।
पुराने वेतनमान (1987) के लिए
पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम के तहत प्रति पॉइंट ₹2 की दर से 46 अंकों की वृद्धि के आधार पर IDA लगभग ₹92 प्रति पॉइंट के हिसाब से देय होगा। औसत AICPI 9756 के आधार पर यह राशि करीब ₹18,102 तक पहुंच सकती है।
सभी मंत्रालयों को निर्देश
सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को अपने अधीन आने वाले CPSEs तक तुरंत पहुंचाएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।


