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Bhilai Township में कई दिनों की शांति के बाद अब कब्जेदारों पर आई आफत, कई मकान खाली, 10 को नोटिस

Bhilai Township में कई दिनों की शांति के बाद अब कब्जेदारों पर आई आफत, कई मकान खाली, 10 को नोटिस
दस अवैध कब्जेधारियों को नोटिस जारी किया गया। दलालों, भू-माफ़ियाओं द्वारा बीएसपी आवास व भूमि को किराया में लोगों को दिया जाता है। ऐसे दलालों की सूचना तत्काल पुलिस व एनफोर्समेंट विभाग को दें।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप में कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके अपनी हाजिरी लगा दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मंगलवार को कब्जेदारों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही की गई।

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इंफोर्समेंट विभाग ने सेक्टर-1 के दो आवास क्रमांक 4H/30/Sec-1 व 4H/34/Sec-01 और सेक्टर-5 में आवास क्रमांक 18A/Cross Street-04/Sec-05 को अवैध कब्जेधारी से खाली करवाकर अलॉटी को सौंपा गया। एक आवास रखरखाव कार्यालय को सौंपा गया। एक अन्य कार्यवाही में मायानगरी, रुआबांधा में बास-बल्ली से अवैध रूप से बनाए जा रहे अस्थायी अवैध निर्माण को हटाया गया।

साथ ही दस अवैध कब्जेधारियों को नोटिस जारी किया गया। दलालों, भू-माफ़ियाओं द्वारा बीएसपी आवास व भूमि को किराया में लोगों को दिया जाता है। ऐसे दलालों की सूचना तत्काल पुलिस व एनफोर्समेंट विभाग को दें। प्रवर्तन विभाग द्वारा आम जनता को सूचित व अपील करते हुए कहा है कि वे बीएसपी भूमि, संपति, आवास का लेनदेन व कब्जा ना करें।

और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सौदा ना करें, जिसके पास कोई अधिकार सेल/बीएसपी से कोई अनुमति/प्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह एक अवैध कार्य है, जो धोखाधड़ी और जालसाजी के बराबर है। सेल/बीएसपी भूमि/संपति/आवास का अवैध लेन देन करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम पर ऐसा करेगा,जिसके खिलाफ सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र कानून के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमे ऐसे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध मुक़दमा चलाने के अलावा अपनी भूमि/संपति से अतिक्रमणकारियों को सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत हटाना शामिल है।

जनता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सेल/बीएसपी की भूमि और क़वाटर पर किसी भी तरह के अवैध निर्माण कार्य से परहेज करें। इंफोर्समेंट विभाग द्वारा कब्जेदारों और भूमाफ़ियाओं के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।