
- लायसेंस योजना के तहत ईक्यू-1 (0C3 टाइप चिन्हित) कार्यपालक वर्ग के लिए व एनक्यू-4 श्रेणी (रूआबांधा सेक्टर के चिन्हित) के आवास लाइसेंस पर लें।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल के भिलाई स्टील प्लांट (SAIL -Bhilai Steel Plant) के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास पर लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारी वर्ग को ईक्यू-1 (केवल OC3 टाइप) व कर्मचारी वर्ग के लिए एनक्यू-4 (रूआबांधा सेक्टर) के चिन्हित एवं सूचीबद्ध आवास लायसेंस योजना के तहत 11 माह की अवधि के लिए एक बार आबंटन (One Time allotment) हेतु आवेदन मांग गए हैं।
जानिए आवास के लिए पात्रता
-भिलाई इस्पात संयत्र से आगामी 2 माह में सेवानिवृत्त हो रहे कार्यपालक / गैर कार्यपालक।
-ईएफबीएस लाभार्थी जिनके नाम पर आवास आबंटित है एवं जिनकी ई. एफ बी एस की अवधि आगामी 2 माह में समाप्त हो रही है या अवधि समाप्त हो चुकी है।
-भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त कार्यपालक / गैर कार्यपालक जिनके नाम पर प्रतिधारित आवास योजना के तहत अथवा गैरप्रतिधारित आवास आबंटित है।
-भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त ऐसे कार्यपालक / गैर कार्यपालक जो इस योजना के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हुए है।
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आवेदन की प्रकिया-
-प्रारंभिक आवेदन सादे कागज में आवास अनुभाग को देना होगा। आवास अनुभाग उपलब्धता व पात्रता सुनिश्चित होने तत्संबंधी अनुशंसा लाइसेंस अनुभाग को प्रेषित करेंगें।
-तत्पश्चात नगर सेवा विभाग के ई-काउन्टर में रू 100/- शुल्क जमा कर रसीद की प्रति लाइसेंस अनुभाग में प्रस्तुत करने पर आवेदन फार्म का प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा।
-आवेदक को, आवेदन फार्म में दी गई जानकारियों की प्रविष्टि कर, संबंधित एच.आर. विभाग से अग्रेषित करवाकर एवं निम्नलिखित कागजातों एवं राशि के साथ, कार्यालय अवधि में नगर सेवाएं विभाग के लाईसेंस अनुभाग में जमा करना होगा।
-निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जिसमे जमानतदार के विवरण एवं हस्ताक्षर हों। जमानतदार केवल ऐसे बी.एस.पी. कार्यपालक / कार्मिक होगें जिनकी कंपनी में बची हुई सेवा अवधि आवेदन की तिथी पर, कम से कम पाँच वर्ष हो एवं वे लायसेंस पद्धति के तहत किसी अन्य के जमानतदार न हों।
-सुरक्षानिधि-0C3 टाइप के लिए 10,00,000 (दस लाख मात्र) व एनक्यू-4 श्रेणी (रूआबांधा सेक्टर) के लिए 8,00,000 (आठ लाख मात्र)।
-ग्यारह (11) माह की अग्रिम किराया राशि।
-वर्तमान आबंटित आवास से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति।
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आवंटन के मुख्य नियम व शर्त
लायसेस योजना में आवास आबंटन के पश्चात आबंटी को रू. 3600 (OC3 टाइप के लिए)/1800 प्रतिमाह (एन क्यू-4, श्रेणी रुआबांधा सेक्टर) (दर परिवर्तनशील) दर से भवन का किराया, नियमानुसार जल प्रदाय शुल्क, सफाई शुल्क एवं वास्तविक बिलों के अनुसार अथवा नियमानुसार विद्युत प्रदाय शुल्क प्रतिमाह भुगतान करना होगा। इसके अलावा आबंटी को शासन-प्रशासन, नगर निगम द्वारा आरोपित कर भी नियमानुसार देय होगा।
ii. योजना के लिए प्रस्तावित आवासों की सूची संलग्न है जिन्हें’ पहले आओ पहले पाओं के आधार पर आबंटित किया जाएगा। किसी एक आवास के विरूद्ध दो या अधिक आवेदन एक साथ प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से चयन कर आबंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह लाटरी नगर सेवाएं विभाग के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी के माध्यम से होगा।
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iii. ऐसे कार्यपालक / गैर कार्यपालक जिनके स्वयं या पति/पत्नी के नाम पर भिलाई इस्पात संयत्र के 20 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में आवास आबटित है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे एवं सभी आवेदकों को तत्संबंधी एक शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
iv. आवास आबंटी को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार (रु.50/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टैप पेपर) पर अनुबंध पत्र जमा करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप संलग्न है।
V. लायसेस योजना से सबंधित अन्य नियम / शर्त सलग्न है।
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vi. आवास आबंटन के एक माह पूर्व, आबंटी को इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना होगा। मीटर लगाने सबंधी प्रक्रिया नगर विद्युत अभियात्रिकी विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार होगा।
vii. लायसेंस योजना के तहत आवास आबंटन की अवधि 11 माह के लिए होगी। अवधि समाप्त होने पर लायसेंस नवीनीकरण हेतु, प्राप्त आवेदन पर आबटी द्वारा नियम शर्तों के पालन के आधार पर विचार किया जा सकता है, जिसका निर्णय प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।।
viii. 11 माह की अवधि समाप्त होने पर लायसेस नवीनीकरण न करने की दशा में आबटन निरस्तीकरण की कार्यवाही व पी पी एक्ट के तहत बेदखली एवं हर्जाना हेतु याचिका दर्ज करने का निर्णय प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
ix. प्रबंधन द्वारा सुरक्षानिधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। आवास रिक्त करने के पश्चात आवेदन देकर सुरक्षा निधि प्राप्त की जा सकती है। बिलों के भुगतान या अन्य राशि लबित होने की दशा में बकाया राशि के समायोजन के पश्चात ही शेष राशि लौटाई जाएगी।
Χ. यदि लायसेस आबंटन अनुबंध के नियम एवं शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लघन किया जाता है अथवा भवन की क्षति होती है तो प्रबंधन द्वारा लायसेंस निरस्तीकरण कर सुरक्षानिधि जप्त की जाएगी। साथ ही भवन अधिग्रहण के लिए नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।
xi. लायसेस योजना के तहत आवास आबंटी को प्रबंधन द्वारा समय-समय पर वृद्धि किए गए लायसेंस फीस व अन्य प्रभारों में वृद्धि के अनुसार राशि का भुगतान देय होगा।
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xii. रिटेशन एव ई एफ बी.एस. आवास के प्रकरणो में शेष बकाया राशि के भुगतान करने एवं अंतर सुरक्षानिधि जमा करने पर ही लाईसेस योजना के तहत आबटन किया जाएगा
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