- स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में हुआ था हादसा। मरोदा निवासी मजदूर की हुई थी मौत।
- ओएचपी हादसे में महिला की मौत केस में सीजीएम की गिरफ्तारी, मुचलके पर रिहा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के एसएमएस 2 में निर्माणाधीन भवन में कार्य के दौरान हुए हादसे में एक कर्मी की दर्दनाक मौत पर अब कार्रवाई हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की उपेक्षापूर्ण लापरवाही सामने आने पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया है।
वहीं, ओर हैंडलिंग प्लांट हादसे में महिला मजदूर की मौत मामले में भी कार्रवाई की गई है। 5 दिसंबर को हुए हादसे में महिला ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में सीजीएम सजीव वर्गीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। भट्ठी थाना के टीआई राजेश साहू के मुताबिक सीजीएम को पहले गिरफ्तार किया गया था। प्रक्रिया के तहत निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।
स्टील मेल्टिंग शॉप-एसएमएस में 15 नवंबर को हादसा हुआ था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक देवेन्द्र चंद्राकर (42 वर्ष) शंकर पारा वार्ड क्रमांक 62, स्टेशन मरोदा, भिलाई का रहने वाला था। घटना 15 नवंबर 2025 की शाम करीब 5 बजे की है।
बताया गया कि देवेन्द्र चंद्राकर भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-02 में स्थित ईसीआर निर्माणाधीन भवन में कार्य कर रहा था। इसी दौरान विंच मशीन का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे वह मशीन सहित ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं।
साथी कर्मचारियों द्वारा तत्काल उसे मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर थाना भिलाई भट्टी में मर्ग कायम कर जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। जांच में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा उपेक्षापूर्ण ढंग से कार्य कराना पाया गया।
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इसके आधार पर पुलिस ने अपराध धारा 106(1) और 289 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।













