- नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद बीएसपी आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच हलचल देखी जा रही है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के आवासीय परिसरों में रहने वाले कई निवासियों को नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से नोटिस जारी किया गया है। लीज पर मकान लेकर बिना अनुमति निर्माण कराने वालों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है।
सेक्टर 1 के करीब 100 लोगों को नोटिस दिया गया है। इसकी प्रति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडेय से सूचनाजी.कॉम ने इस नोटिस पर बात की। उनका कहना है कि निगम की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। यह नोटिस निगम के भवन निर्माण अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत जारी की गई है।
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नोटिस में कहा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से लीज पर प्राप्त भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा लिए बिना निर्माण किया गया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निगम को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित आवासों में बिना अनुमति अतिरिक्त या संशोधित निर्माण किया गया है।
नगर निगम ने नोटिस के माध्यम से संबंधित निवासियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अवैध निर्माण के प्रशमन (रेगुलराइजेशन) के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी संलग्न की गई है, जिसमें लीज/स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, भवन मानचित्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, इंजीनियर का प्रमाण पत्र और निर्मित भवन के फोटोग्राफ शामिल हैं।
निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 308 एवं संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद बीएसपी आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच हलचल देखी जा रही है। कई लोग नोटिस को लेकर जानकारी जुटाने और प्रक्रिया समझने में लगे हुए हैं।











