Big Breaking News: छत्तीसगढ़ में एल्डरमेन व दिव्यांग मनोनित सदस्यों की नियुक्ति समाप्त

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप पढ़ रहे हैं। सीजी में भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन हुआ। दूसरे तरफ नामित पार्षद-एल्डरमैन के मनोनयन को ही समाप्त कर दिया गया है।

ये खबर भी पढ़ें :  गांधी जी, डाक्टर अनुपम लाल समेत 18 अधिकारी  Bhilai Steel Plant से होने जा रहे रिटायर, BSP OA दे रहा विदाई

नामांकित पार्षद के रूप में (एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनित सदस्य) की गई नियुक्तियां को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है।

ये खबर भी पढ़ें :  Chhattisgarh अनुपूरक बजट: धान बोनस, महतारी वंदन, PM आवास के लिए इतने करोड़ का बजट पास

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डाक्टर अय्याज एफ तंबोली की तरफ से आदेश पत्र जारी हुआ है। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रदेश के नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 9 उपधारा (1) खंड (ग) अथवा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 उपधारा (1) खंड (ग) के प्रावधानान्तर्गत नामांकित पार्षद के रूप में (एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनित सदस्य) की गई नियुक्तियां राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार पत्र जारी हुआ है।

ये खबर भी पढ़ें :  सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के लिए निकली भर्ती, कीजिए आवेदन