छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर: भ्रष्टाचार के आरोप में सरपंच बर्खास्त, 6 साल तक नहीं लड़ सकते चुनाव

  • नियम विरुद्ध राशि आहरण करने पर मोहतरा सरपंच बर्खास्त। निर्वाचन हेतु 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। कार्यों के भुगतान हेतु बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रुपये का आहरण नियम विरुद्ध करने पर जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच श्रीमती ईश्वरी साहू को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया गया है।

ये खबर भी पढ़ें: राउरकेला स्टील प्लांट ने 3डी प्रिंटिंग तकनीक से बचाया लाखों रुपए

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पंचयती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के प्रावधानो के तहत 6 वर्ष की कलावधि के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन, सहयोजन के लिए निरर्हित घोषित किया है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है।

ये खबर भी पढ़ें: जिंदल स्टील एंड पॉवर: Jindal Group के फाउंडर ओपी जिंदल की जयंती पर खास इवेंट, पढ़िए डिटेल

जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत मोहतरा के सरपंच सचिव के विरुद्ध 14 वें एवं 15 वें वित्त की राशि का दुरूपयोग करने की शिकायत पर जनपद पंचायत बलौदाबाजार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जाँच दल गठित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच श्रीमती ईश्वरी साहु द्वारा ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण,अहाता निर्माण, गोठान में वर्मी शेड निर्माण, हैंडपम्प मरम्मत, पेयजल, स्वच्छता कार्यक्रम कार्यो का भुगतान स्वयं एवं अपने पति तथा बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रूपये आहरण किया गया।

ये खबर भी पढ़ें: भिलाई टाउनशिप: जान हथेली पर लेकर चल रहे लोग, सड़क पर बैठी है मौत

सरपंच ग्राम पंचायत मोहतरा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (Chhattisgarh Panchayat Raj Act 1993) के अधीन छत्तीसगढ़ पंचायत लेखा नियम 1999 (Chhattisgarh Panchayat Accounts Rules 1999) के प्रावधानो का पालन न कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई जिसके कारण वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवचार के दोषी तथा उनका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मोहतरा श्रीमती ईश्वर साहु को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है।

ये खबर भी पढ़ें: कोयला से CNG प्लांट बनाने Coal India-GAIL में एमओयू साइन, विदेशी निर्भरता होगी कम