- यदि याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं होता है, तो वे कानून के अनुसार उचित उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) कर्मचारियों के लिए समझौता करने वाली एनजेसीएस पर अब आफत आ गई है। नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री-एनजेसीएस (National Joint Committee for Steel Industry-NJCS) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।
NJCS में सुधार के लिए बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी संघ (Bokaro Non-Authority Employees Union) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi high Court) में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें माँग किया गया था कि NJCS में सिर्फ सेल के यूनिटों तथा आरआईएनएल से सेक्रेट बैलेट इलेक्शन के माध्यम से निर्वाचित यूनियन के प्रतिनिधि ही शामिल किए जाएं। एनजेसीएस में नॉमिनेटेड व्यवस्था को समाप्त करने की माँग किया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने इस्पात मंत्रालय को आदेश दिया कि वह यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दे का 3 माह में निराकरण करे। नहीं, तो यूनियन पुनः न्यायालय के समक्ष हाजिर होगी।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला के आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता, एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, जो अपने सदस्यों के कल्याण के लिए काम कर रही है जो बोकारो स्टील लिमिटेड (Bokaro Steel Limited), बोकारो, झारखंड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अन्य इकाइयों के गैर-कार्यकारी कर्मचारी हैं। स्टील उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति, प्रतिवादी संख्या 3 का गठन वर्ष 1969 में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग में कार्यरत गैर-कार्यकारी श्रमिकों के वेतन और वेतन वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।
याचिकाकर्ता की शिकायत एनजेसीएस (NJCS) के गठन के बारे में है। यह बताया गया है कि वर्तमान संरचना के अनुसार, 25 में से 15 सदस्य 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मनोनीत प्रतिनिधि हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, सदस्यों को मनोनीत करने की यह प्रथा गलत और अवैध है।
इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या I को 18 अक्टूबर, 2023 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिसके बाद 19 अगस्त, 2024 को एक और अभ्यावेदन दिया गया।
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय में, प्रथम दृष्टया, प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त अभ्यावेदनों पर न्यायालय द्वारा भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले निर्णय लेना चाहिए।
इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना और पक्षों के सभी अधिकारों और विवादों को सुरक्षित रखते हुए, तत्काल याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त अभ्यावेदनों पर यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया जाता है।
यदि याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं होता है, तो वे कानून के अनुसार उचित उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।