Suchnaji

Big News: Chhattisgarh में शराब बंद, बार पर भी लगा ताला

Big News: Chhattisgarh में शराब बंद, बार पर भी लगा ताला
  • सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया… जानें कहां लागू होगा यह ऑर्डर।
  • छत्तीसगढ़ में 26 अगस्त सोमवार को शुष्क दिवस (dry day) घोषित कर दिया गया हैं। इसलिए आज शराब नहीं मिलेगी।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। असल में छत्तीसगढ़ में शराब नहीं मिलेगी।

AD DESCRIPTION R.O. No.12945/84

ये खबर भी पढ़ें: बीएसपी खेल प्रतिभा सम्मान: राज्य-राष्ट्र स्तर पर जीते 6 स्वर्ण, 9 रजत व 26 कांस्य पदक

देशी, विदेशी शराब दुकान, प्रीमियम काउंटर और बार में ताला लगा रहेगा। शराब प्रेमियों को शराब का सेवन करने भी नहीं मिलेगा। इससे संबंधित छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। आइए, हम आपको बताते हैं कि ये आदेश सरकार ने क्यों और किस लिए जारी किया है।

अगर आप शराब प्रेमी हैं और छत्तीसगढ़ में रहते है तो यह आपके लिए जानना जरूरी हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 26 अगस्त सोमवार को शुष्क दिवस (dry day) घोषित कर दिया गया हैं।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL BSP NEWS: नंदिनी खदान को मिली अत्याधुनिक मशीनों की सौगात

सोमवार 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रहा हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट (Chhattisgarh Government) ने इस पर्व के प्रति छत्तीसगढ़ वासियों की अटूट आस्था को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया हैं। इससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट (Chhattisgarh Government) के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग (Commercial Tax (Excise) Department) ने ऑर्डर जारी कर दिया हैं।

ये खबर भी पढ़ें: नक्सलियों के खात्मे का खास प्लान: छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र पुलिस को अमित शाह दे रहे टिप्स

आबकारी विभाग द्वारा जारी ऑर्डर पर नजर डालें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के समस्त जिलें में स्थित देसी और विदेशी शराब की चिल्लर दुकानों, रेस्त्रां-बार, होटल-बार, क्लब जैसी प्रतिष्ठान पूरी तरह से क्लोज रहेंगें।

ये खबर भी पढ़ें: बायोमेट्रिक पंचिंग में गड़बड़ी, गैर हाजिरी से कटेगा वेतन, तनाव से एक कर्मी का ब्लड प्रेशर हाई

हम आपको बता दें कि किसी भी तरह की शराब की सेलिंग या परोसने के लिए परमिशन नहीं है। चाहें वह लाइसेंस धारी प्रतिष्ठान ही क्यों न हो या गैर लाइसेंसी स्थल सभी जगह शराब नहीं मिलेगी। आदेश में यह स्पष्टत: उल्लेख किया गया है कि गैर-लाइसेंसी स्थानों पर मदिरा की खरीदी-बिक्री, परोसना और सेवन पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश को तोड़ने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शराब जप्त करने के साथ ही दोषियों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें: कोल इंडिया: Coal Mine Safety Report Portal पर बड़ी खबर

गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टर्स और पुलिस अफसरों से इस ऑर्डर का कड़ाई से अनुपालन कराने कह दिया गया हैं। किसी भी तरह की अवैध शराब की खरीदी या फिर बिक्री पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए जिला दफ्तरों, संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय उड़दस्ता और स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। यह गठित टीम जिलों में स्थित मदिरा के अवैध एकत्रिकरण जगहों की जांच करेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: विधायक देवेंद्र यादव, सतनामी समाज के युवाओं की गिरफ्तारी पर हंगामा, कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प, भूपेश बघेल दहाड़े

AD DESCRIPTION RO: 12822/ 117