Suchnaji

ग्रेच्युटी, पेंशन प्रणाली, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर बड़ी खबर

ग्रेच्युटी, पेंशन प्रणाली, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर बड़ी खबर
  • महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ग्रेच्युटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners’ Welfare) की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सातवीं सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है।

AD DESCRIPTION R.O. No.12945/84

ये खबर भी पढ़ें : Automobile Sector: AC ऑन रखने से कार पर इफेक्ट, फ्यूल खर्च, Load और इंजन की सेहत, जानिए खास खबर

पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पूर्व-के कम्युटेशन (Pension, Gratuity, Pension, Family Pension, Disability Pension, Ex-K Commutation) को विनियमित करने वाले प्रावधानों के संशोधन के संबंध में इस विभाग के 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (1) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के फैसले के कार्यान्वयन में अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा आदि का जिक्र किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें : Bhilai Steel Plant: मैत्रीबाग के शेर और जानवरों को Heat Wave से बचाने का इंतजाम, भोजन में तरबूज, ककड़ी और खरबूजा

20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये

1 जनवरी से महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के 46% से बढ़ाकर 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, सातवें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा पेंशन प्रणाली) नियम, 2021, 1 जनवरी 2024 से 25% यानी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें : EPFO की ताजा खबर: ECR एक फायदे का चालान, काम आसान, जानें क्या है ECR और कैसे करता है काम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश की सामग्री को लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं। जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।

ये खबर भी पढ़ें : Employees Provident Fund Organisation: ECR की बेहद सरल और सबसे Easy फाइलिंग प्रोसेस

AD DESCRIPTION RO: 12822/ 117