Breaking News: EPFO ने दी EPS 95 Higher Pension गणना की सबसे बड़ी खबर, पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट

अगर कोई सदस्य 2030 में सेवानिवृत्त होगा, उनकी पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उन उपबंधों के आधार पर की जाएगी, जो पेंशन शुरू होने की तारीख पर मौजूद होंगे।

अज़मत अली, भिलाई। EPS 95 Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने उच्च पेंशन को लेकर सवालों का जवाब अब दे दिया है। पेंशनर्स के सवालों की फेहरिस्त जारी की गई है। ईपीएफओ की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। ईपीएफओ ने पेंशन की गणना का आधिकारिक बयान अब दे दिया है। बड़ी बात यह है कि हॉयर पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति अब दूर हो गई है।

ये खबर भी पढ़ें :  Chhattisgarh Chief Minister: मंत्रालय में पूजा-अर्चना के साथ ही विष्णु देव साय का मीटर चालू

ईपीएस 95 हॉयर पेंशन का पढ़िए सवाल और जवाब

सवाल: ईपीएस, 1995 के सदस्य जो 01.09.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, के सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?

जवाब : सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन प्रारंभ होने की तिथि पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए ‘ए’ व्यक्ति 01.01.2015 को 60 वर्ष की आयु में स्थापना ‘X’ से सेवानिवृत्त हुआ। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 01.01.2015 है, ईपीएस, 1995 के लिए उन्हें 58 वर्ष की आयु में यानी 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त माना जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें :  BSP Accident: मजदूर की मौत पर बवाल, जूनियर आफिसर-BMS नेता में हाथापाई, पहुंची पुलिस

इसके अनुसार उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 12 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें :  संसद भवन में घुसपैठ, BJP सांसद के नाम पर गेट पास लेकर लोकसभा में घुसे 2 युवक, मचा कोहराम

इसी तरह उदाहरण के रूप में ‘बी’ व्यक्ति 01.01.2012 को 50 वर्ष की आयु में स्थापना ‘X’ से सेवानिवृत्त हुआ। भले ही वह 2012 में सेवानिवृत्त हुए हों, लेकिन वे 58 वर्ष की आयु में यानी 01.09.2014 के बाद पेंशन लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

ये खबर भी पढ़ें :  Chhattisgarh Chief Minister Oath Ceremony Live: मैं विष्णु देव साय-शपथ लेता हूं कि…और 2 डिप्टी सीएम ने लिया शपथ

इसके अनुसार, उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें :  मैत्रीबाग में कदम रखते ही पहले आत्मनिर्भर भारत संग सेल्फी, फिर कीजिए शेरों का दीदार

सवाल: अगर कोई सदस्य 2030 में सेवानिवृत्त होगा, उनकी पेंशन की गणना कैसे होगी?

जवाब: पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उन उपबंधों के आधार पर की जाएगी, जो पेंशन शुरू होने की तारीख पर मौजूद होंगे।

ये खबर भी पढ़ें :  Bhilai Steel Plant के कर्मचारियों के लिए मॉडल इस्पात क्लब, सेक्टर-4 व 7 की बदलेगी सूरत