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बायोमेट्रिक मशीन की तोड़फोड़ पर BSP एक्शन में, आरोपी कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

बायोमेट्रिक मशीन की तोड़फोड़ पर BSP एक्शन में, आरोपी कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
  • कार्मिक (प्रशिक्षणार्थी सहित) को अपने कार्यस्थल पर स्थापित फेस रीडर मशीनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल के भिलाई स्टील प्लांट (SAIL Bhilai Steel Plant) में एक जुलाई से बायोमेट्रिक सिस्टम (Biometric System) अनिवार्य किया गया है। इससे गुस्साए कर्मचारी लगातार मशीन को ही तोड़ना शुरू कर चुके हैं। ब्लास्ट फर्नेस मायामाया में बायोमेट्रिक मशीन के साथ की गई तोड़फोड़ पर अब प्रबंधन सख्त हो गया है।

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बीएसपी प्रबंधन (BSP Management)  की ओर से सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों को अपना आचरण सुधारने की सलाह दी गई है। HR-Rules & HRIS के AGM Tushar Roy Chowdhury की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली (Biometric Attendance Management System)-कार्मिकों का आचरण कैसा हो, इसका उल्लेख किया गया है।

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बीएसपी के सभी कार्मिकों (प्रशिक्षणार्थी सहित) के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली (Biometric Attendance Management System) के कार्यान्वयन और इसके लिए उपस्थिति दर्ज करने हेतु दिशानिर्देश/प्रक्रिया को संदर्भित परिपत्रों द्वारा अधिसूचित किया गया था।

सभी कार्मिक (प्रशिक्षणार्थी सहित) को अपने कार्यस्थल पर स्थापित फेस रीडर मशीनों (Phase Reader Machines) पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है। प्रबंधन ने कहा-ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं कि कार्मिक फेस रीडर मशीनों से छेड़छाड़/ दुरूपयोग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मशीनें खराब हो रही, जिसके कारण डेटा और उपस्थिति विवरण स्थानांतरण में कठिनाई हो रही है।

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उल्लेखनीय है कि सभी कार्मिकों पर लागू कंपनी के सेवा नियमों के अनुसार कंपनी के सामान या संपत्ति को जानबूझकर तोड़-फोड़ या नुकसान पहुंचाना, कदाचार की श्रेणी में आता है।

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अतः, सभी कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि वे इस तरह के कदाचार से बचें एवं भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के उच्चतम उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करने की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने साथ ही सकारात्मक अनुशासन एवं शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करें। कार्मिक की ओर से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जाएगा तथा वे लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे।

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