CG NEWS: दारूबाजारों को 1 अप्रैल से अंग्रेजी पड़ेगी महंगी

CG NEWS: Foreign liquor will be available at new rates, from April 1 the new rates will be written on the bottles
विदेशी मदिरा के फुटकर लाससेंसी को फुटकर विक्रय दर की सूचना दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
  • गोदाम प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलतरा गोदाम, रायपुर, सिरगिट्टी गोदाम, बिलासपुर एवं अरसनारा गोदाम, दुर्ग को निर्देशित किया गया है।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। शराब को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दुकान में मदिरा के स्टाक में ब्राण्ड/लेबल के वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु निर्धारित फुटकर विक्रय दर का स्टीकर लगने के पश्चात ही नवीन दर पर मदिरा विक्रय का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है।

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फुटकर विक्रय दर का स्टीकर लगने के पश्चात् ही नवीन दर पर मदिरा विक्रय सुनिश्चित करने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर का निर्धारण करने के बाबत आदेश जारी किया गया है।

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राज्य शासन, एत्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के विभिन्न ब्राण्ड-लेबलों के लिए फुटकर विक्रय दर की लिस्ट भी जारी की गई है।

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वर्ष 2025-26 के समस्त विदेशी मदिरा के फुटकर लाससेंसी को फुटकर विक्रय दर की सूचना दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। उक्त दरें दिनांक 01.04.2025 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगी।

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महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की ओर प्रेषित पत्र में कहा गया है कि फुटकर विक्रयदर को निगम के गोदामों में संग्रहित मदिरा के लेबल पर सुस्पष्ट बड़े अंकों में दर्शित स्टिकर चस्पा करने के उपरांत ही विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये प्रदाय दें।

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मदिरा दुकान निरीक्षण दौरान मदिरा के बोतल में सुस्पष्ट बड़े अंको में दर्शित स्टिकर चस्पा होना नहीं पाये जाने पर संबंधित गोदाम प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। गोदाम प्रभारियों को यह निर्देशित करें तथा उसकी एक प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को पृष्ठांकित करें।

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गोदाम प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलतरा गोदाम, रायपुर, सिरगिट्टी गोदाम, बिलासपुर एवं अरसनारा गोदाम, दुर्ग को निर्देशित किया गया है।

31.03.2025 को दुकान में मदिरा के बचत स्कंध में उक्त ब्राण्ड/लेबल के वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु निर्धारित फुटकर विक्रय दर का स्टीकर लगने के पश्चात् ही नवीन दर पर मदिरा विक्रय किया जाएगा।

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