भाई 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम और बहन 40 साल तक नौकरी के लिए पात्र मानी जाएगी। शिक्षा के मामले में पत्नी को विशेष छूट दी गई है।
अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल में अनुकंपा नियुक्ति की पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है। सख्त नियमों की वजह से हर बार हंगामा होता है। साल 2018 गैस कांड में जान गंवाने वाले बीएसपी कर्मी राठौर के भाई तक को नौकरी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि राठौर अविवाहित थे। नियम के तहत अविवाहित कार्मिक के भाई और बहन को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं था। सेल ने नियमों में बदलाव किया है। अब आश्रित भाई और बहन को भी नौकरी दी जाएगी।
अविवाहित कर्मचारी के भाई और बहन को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से आश्रित परिवार अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इस बदलाव का फायदा बीएसपी हादसे में जान गंवाने वाले रणजीत कुमार के छोटे भाई को मिलने जा रहा है। सेल में यह पहला केस होगा।
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नई पॉलिसी का फायदा मिल गया है। बहन-भाई अगर पूरी तरह से कार्मिक पर आश्रित हैं तो वह नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे। भाई 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम और बहन 40 साल तक नौकरी के लिए पात्र मानी जाएगी। शिक्षा के मामले में पत्नी को विशेष छूट दी गई है। पत्नी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। भाई-बहन को 10वीं पास करना अनिवार्य है।
बीएसपी के एसएमएस-2 हादसे में झुलसे रणजीत सिंह भी अविवाहित थे। इसलिए छोटे को नौकरी का लाभ नहीं मिलने की जानकारी शुरुआत में आई। जिसको लेकर हंगामा शुरू हुआ। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि सेल ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आश्रित भाई को नौकरी दी जा सकती है। इसके लिए पूरी तरह से निर्भरता का साक्ष्य देना होगा। साथ ही 10वीं तक पढ़ाई अनिवार्य है। रणजीत का सबसे छोटा भाई 8वीं तक ही पढ़ा है। इसलिए उसे पढ़ाई पूरी करने तक का मौका दिया जा रहा है।