- भिलाई इस्पात मज़दूर संघ के महामंत्री चन्ना केशवालू तथा अध्यक्ष राधेश्यम जायसवाल है।
- कोई भी दूसरा व्यक्ति 10-पंद्रह लोगों के पंजीयन को लेकर दावा करता है, वह फ़र्ज़ी माना जाएगा। उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट की मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस में गुटबाजी पर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। अरविंद पांडेय गुट कोर्ट से राहत लेकर पहुंची। बीएसपी प्रबंधन को कोर्ट के आदेश की प्रति सौंपी। इस पर अब चन्ना केशवलू गुट की प्रतिक्रिया आ गई है।
चन्ना केशवलू ने कहा-भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध भिलाई इस्पात मज़दूर संघ भिलाई को छत्तीसगढ़ शासन पंजीयक के द्वारा 2015 पंजीयन को मान्यता प्रदान किया गया है, जिसके भिलाई इस्पात मज़दूर संघ के महामंत्री चन्ना केशवालू तथा अध्यक्ष राधेश्यम जायसवाल है। जिसे भिलाई इस्पात मज़दूर संघ को भिलाई इस्पात प्रबंधन द्वारा भी मान्यता प्रदान किया।
इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति 10-पंद्रह लोगों के पंजीयन को लेकर दावा करता है, वह फ़र्ज़ी माना जाएगा। उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2015 पंजीयन क्रमांक यूनियन को भारतीय मज़दूर संघ प्रदेश ने भी धारा 32 के तहत मान्यता दिया है, जिसके महामंत्री चनना केशवलू तथा अध्यक्ष राधेश्यम जायसवाल हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष निर्वाचित है।
जानिए विवाद क्या है
3 अक्टूबर 2023 को अरविंद पांडेय ने चुनाव कराकर खुद को महामंत्री घोषित किया। राम जी सिंह को अध्यक्ष बनाया। 10 अक्टूबर 2023 को एक अन्य चुनाव हुआ, जिसके अध्यक्ष राधेश्याम जयसवाल तथा महामंत्री चन्ना केशवलू बनाए गए।
इस प्रकार दो ई फॉर्म रजिस्टर के पास भेजे गए। राधेश्याम जयसवाल गुट को रजिस्टार ने मान्यता दी थी। इसके विरुद्ध राम जी सिंह एवं अरविंद पांडे की ओर से औद्योगिक न्यायालय में परिवाद डाला गया था।
8 मई 2024 को औद्योगिक न्यायालय रायपुर ने अरविंद पांडे गुट को राहत देते हुए आदेश पारित किया है।