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Chhattisgarh Assembly Elections: चुनाव आयोग नहीं बंटने देगा शराब और पैसा, रेलवे स्टेशन, होटल और ढाबा तक छापेमारी

Chhattisgarh Assembly Elections: चुनाव आयोग नहीं बंटने देगा शराब और पैसा, रेलवे स्टेशन, होटल और ढाबा तक छापेमारी
  • आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, होटल एवं ढाबों तथा मुख्य मार्गों में किया जा रहा जांच।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) में पैसे का लेन-देन रोकने और शराब परोसने की परंपरा पर नकेल कसने की कवायद की जा रही है। जिला स्तर पर अवैध मदिरा धारण, विक्रय एवं परिवहन तथा मदिरा के चौर्यनयन (Smuggling) पर रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है।

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इस अभियान में जिले में स्थित होटलों, ढाबों, रेस्तरॉ, बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन के साथ-साथ पारम्परिक व संदिग्ध मार्गों का लगातार गश्त कर अवैध मदिरा के विक्रय,धारण, परिवहन पर रोकथाम लगाया जा रहा है।

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सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि जिले में विभिन्न होटल, ढाबों, बस स्टैण्ड एवं संवेदनशील मार्गों की जांच-पड़ताल आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को भिलाई से रायपुर मार्ग में आने वाली ढाबों का कड़ाई से निरीक्षण किया।

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नया बस स्टैंड दुर्ग में भी बसों और यात्रियों के सामान की तलाशी मुस्तैदी से की गई बस चालक एवं परिचालक को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध व्यक्ति एवं गतिविधि की तत्काल सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 0788-2325836 पर करें।

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उक्त के अतिरिक्त पारम्परिक, मुख्य व संवेदनशील मार्गों का भी जांच कार्यवाही किया गया। रेलवे स्टेशन दुर्ग में यात्रियों की जाँच तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान पटरी पार में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय करते पाये जाने पर 26 पाव मसाला मदिरा जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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जिले में अवैध मदिरा के पारम्परिक, संवेदनशील व मुख्य मार्गों पर गश्त के दौरान 23 नग विदेशी मदिरा गोवा जब्त 23 अक्टूबर 2023 को अवैध मदिरा परिवहन, धारण व विक्रय के पारम्परिक व संदिग्ध मार्गों तथा दुर्ग-राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच एवं रात्रि गश्त किया गया।

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रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय करते पाये जाने पर 23 विदेशी मदिरा व्हिस्की गोवा जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी एसएन साहू द्वारा विवेचना में लिया गया है।

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जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायतकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

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