- सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर यश ड्रीम की सम्पत्तियों की नीलामी से शासन को मिले 42.77 करोड़ रुपए।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Sarkar) द्वारा चिटफंड कम्पनियों (Chit Fund Companies) के विरूद्ध कार्रवाई और उनकी सम्पत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। चिटफंड कम्पनी यश ड्रीम रीयल स्टेट (Chitfund Company Yash Dream Real Estate) की सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त हुई 42 करोड़ 77 लाख 82 हजार रूपए की राशि इस कम्पनी के निवेशकों को शीघ्र लौटाई जाएगी।
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छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Sarkar) द्वारा राज्य में विभिन्न चिटफंड कम्पनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को अब तक 33.97 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यश ड्रीम कम्पनी के निवेशकों को नियमानुसार शीघ्र राशि लौटाए जाने की कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन दुर्ग को दिए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने चिटफंड कम्पनियों के निवेशकों के साथ न्याय करने के अपने वायदे को पूरा करने की शुरूआत सत्ता की बागड़ोर संभालते ही कर दी थी।
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छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Sarkar) द्वारा राज्य में चिटफंड कम्पनियों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ ही 208 चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध प्रकरण कुल 462 प्रकरण दर्ज कर 700 डायरेक्टरों/पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।
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राज्य में 99 प्रकरणों में चिटफंड कम्पनियों की 141.51 करोड़ रूपए की सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, जिसके परिपालन में 55 करोड़ रूपए की राशि सम्पत्ति की नीलामी से पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
यश ड्रीम रीयल स्टेट कम्पनी की दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित सम्पत्तियों की नीलामी से 42.77 करोड़ रुपए की राशि को मिलाकर शासन को लगभग 97.77 करोड़ रूपए की राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय में चिटफंड कम्पनियों की लगभग 68 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की नीलामी के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।