-लोकसभा या विधानसभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त करने वालों का मौका।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पैसे का इंतजाम किया जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को लेकर पत्ता खोल दिया है। 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एसबीआई के चुनिंदा शाखाओं में में बिक्री होगी।
भारत सरकार ने 02 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है।
कोई व्यक्ति एक व्यष्टि होते हुए या तो एकल अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है। इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोकसभा अथवा राज्य की विधान सभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को, बिक्री के XXVIII चरण में 4 से 13 अक्टूबर तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (संलग्न सूची के अनुसार) के माध्यम से इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
इलेक्टोरल बांड जारी करने की तिथि से पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के लिए वैध होंगे और किसी आदाता राजनीतिक दल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा यदि इलेक्टोरल बांड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात जमा किया जाता है। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया इलेक्टोरल बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।