BSP में बिजली बिल हाफ: 6 माह से ज्यादा बकाया पर नहीं मिलेगी 50% छूट, ये 11 हजार लोग दायरे में ही नहीं

  • 12252 बीएसपी कर्मचारी-अधिकारी, 16380 थर्ड पार्टी उपभोक्ता भिलाई टाउनशिप में हैं।
  • भिलाई टाउनशिप में 11 हजार कामर्शियल उपभोक्ता हैं, जिन्हें बिजली बिल हाफ योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बिजली बिल 6 माह तक लगातार है बकाया तो भी मिलेगा योजना का लाभ।

अज़मत अली, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों, अधिकारियों के अलावा जो लोग भिलाई टाउनशिप में रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। 400 यूनिट तक बिजली खपत पर एक सितंबर से बिल आधा आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितनों को फायदा होगा और कौन-कौन वंचित होने जा रहे हैं।

भिलाई स्टील प्लांट के मुताबिक टाउनशिप में कुल 28632 उपभोक्ता हैं। इनमें 16380 थर्ड पार्टी और 12252 बीएसपी कर्मचारी हैं। यह पूरी जानकारी आप Suchnaji.com में पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आदेश में किन-किन बातों का जिक्र है, यह विस्तार से आप यहां पढ़ लीजिए।

400 यूनिट तक खपत पर मिलेगा लाभ और ये भी…
-सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि को आधा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
-छूट की पात्रता केवल ऐसे उपभोक्ताओं को है जिनके विरूद्ध बिजली बिल की राशि 2 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।
-राज्य शासन ने 2 माह की अवधि को संशोधित कर 6 माह कर दिया है। अर्थात बिजली हॉफ योजना अन्तर्गत 400 यूनिट तक के खपत पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता ऐसे उपभोक्ताओं को भी रहेगी, जिनके विरुद्ध बिजली बिल की राशि 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।
-राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू उक्त योजना का विस्तार भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
-बीएसपी के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट तक की प्रति माह विद्युत खपत पर देय फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज एवं वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
-विद्युत पेमेंट में सम्मिलित विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के मद में देय राशि प्रभावशाली टैरिफ के अनुसार यथावत रहेगी।

बिजली बिल हाफ योजना का उददेश्य
बीएसपी के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट तक की प्रति माह विद्युत खपत पर देय फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज एवं वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

रियायत की राशि
बीएसपी द्वारा जिन महीने के विद्युत देयकों की राशि उपभोक्ता से वसूल कर ली जाएगी, उसकी पुष्टि बीएसपी द्वारा की जाएगी। ऊर्जा विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर उस माह की छूट की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन से की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयों के निराकरण के लिए ऊर्जा विभाग अधिकृत होगा। तदनुसार क्रियान्वयन में कठिनाई आने पर ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जा सकेंगे।