- सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवम्बर 2022 के फैसले के अनुरूप कार्मिकों को हायर पेंशन दिया जाना चाहिए था, लेकिन वंचित किया गया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995: ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के खिलाफ आरपार की लड़ाई शुरू हो गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के अधिकारियों को उच्च पेंशन से वंचित करने का आरोप लगा है। जमा पैसा वापस करने और फॉर्म निरस्त करने से भड़के सेल बीएसपी के अधिकारियों की आवाज बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है।
स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी के चेयरमैन व बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर का कहना है कि बीएसपी पीएफ ट्रस्ट ने ईपीएस-95 हायर पेंशन हेतु बिलासपुर हाईकोर्ट में केस दायर किया है। सेल के विभिन्न इकाइयों के हायर पेंशन से वंचित पीएफ ट्रस्ट केस करेंगे।
एनके बंछोर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 04 नवम्बर 2022 के फैसले के अनुरूप कार्मिकों को हायर पेंशन दिया जाना चाहिए था। ईपीएफओ द्वारा जारी मनमाने परिपत्रों में गलत तरीके से व्याख्या कर लोगों को हायर पेंशन से वंचित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है।
सेल व बीएसपी प्रबंधन से कोर्ट जाने की मांग हुई थी
सेफी चेयरमेन ने सेल व बीएसपी प्रबंधन से ईपीएस-95 हायर पेंशन हेतु ईपीएफओ के विरूद्ध न्यायालय की शरण में जाने की मांग की थी। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कार्मिक का हायर पेंशन हेतु न्यायालय में जाना और उसके खर्चे को वहन करना संभव नहीं है।
इसलिए इसके तहत सेल के जिन इकाइयों के कार्मिकों को हायर पेंशन की पात्रता से वंचित रखा गया है, उन इकाइयों के पीएफ ट्रस्ट को ईपीएफओ के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया गया। जिन इकाइयों में हायर पेंशन की पात्रता प्रदान नहीं की गई है वे सभी पीएफ ट्रस्ट न्यायालय में केस दायर करेंगे।
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सभी इकाइयों के पीएफ ट्रस्ट जाएंगे कोर्ट
बीएसपी पीएफ ट्रस्ट द्वारा वर्तमान कार्मिकों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए भी केस दायर किया। सेफी चेयरमेन एनके बंछोर ने यह उम्मीद जताई है कि सेल के सभी इकाइयों के पीएफ ट्रस्ट ईपीएस-95 हायर पेंशन के संदर्भ में अपने सदस्यों को न्याय दिलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।
11 माह के लंबित पर्क्स के एरियर्स का हक भी कोर्ट से मिला
बीएसपी ओए अध्यक्ष एनके बंछोर ने बताया कि 11 माह के लंबित पर्क्स के एरियर्स के भुगतान के न्याय संगत मांग के लिए कैट और कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें सेल अधिकारियों के पक्ष में फैसला हासिल हुआ था। परंतु इस पर्क्स एरियर्स का भुगतान प्राप्त नहीं हो पाया था।
सेफी ने पुनः इस्पात मंत्रालय एवं डीपीई (वित्त मंत्रालय) का दरवाजा खटखटाया। इस हेतु सेफी ने निरंतर पत्र व्यवहार व विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों व सचिवों से निरंतर मुलाकात कर इस भुगतान की मांग रखी। जिसके उपरांत जुलाई 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसेस के अनुमोदन के पश्चात इस्पात मंत्रालय ने 11 माह के लंबित पर्क्स के एरियर्स भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 11 दिसंबर की सेल सेफी मीटिंग में सेल प्रबंधन ने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया था। सेफी के निरंतर प्रयास से इसके भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।