- पेंशनर्स का जवाब एक पेंशनभोगी ने दिया। कहा-अगर आपको यकीन है कि आपको अवैध रूप से पेंशन से वंचित किया गया है, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज करें।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Pension Scheme 1995: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूतनम पेंशन (Minimum Pension) 7500 रुपए चाहिए। पेंशनर्स (Pensioners) की ख्वाहिश है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में सरकार उनकी बात मान ले। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने मन की बात को सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा किया। लिखा-बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए और बहुत से लोग न्यूनतम ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी या पुरानी पेंशन+ईपीएस पेंशन की उम्मीद में कतार में हैं।
ये खबर भी पढ़ें: ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 पेंशन+डीए+मेडिकल सेवा मौत के बाद देगी सरकार…?
पेंशनभोगियों की दुखती रगों पर हाथ रखते ही कमेंट की बौछार आ गई। शेखरमन्त्री आदिनारायण भावुक होकर लिखते हैं कि मैं भी भगवान के बुलावे की प्रतीक्षा में कतार में हूँ। मैं 73 साल पार कर चुका हूँ। मेरी पत्नी तीन साल पहले भगवान के धाम चली गई।
ये खबर भी पढ़ें: EPFO से ऑटोमैटिक फंड ट्रांसफर पर बड़ी खबर, नौकरी के साथ रहेगा पैसा भी
इसी तरह कुमारेसन मरियप्पन ने कहा-2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, तब ईपीएफ पेंशन में एक पैसा भी नहीं बढ़ा था, लेकिन 8 साल में मोदी ने अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया, जो भारत की सबसे अमीर सूची में भी नहीं था।
रविन्द्र कंदुकुरी ने नाराजगी जाहिर की। कहा-प्रधानमंत्री मोदीजी को ईपीएस पेंशनभोगियों (EPS Pensioners) पर कोई दया नहीं है। सुब्रमण्य एवी ने लिखा-ईपीएस-95 न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। चिट्टी प्रसादराव काफी मायूस नजर आ रहे हैं। कहा-कुछ नहीं होने वाला, यह सरकार ईपीएफ95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) की पेंशन वृद्धि के बारे में कुछ नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ वोट और सत्ता की राजनीति करनी है
ये खबर भी पढ़ें: मेरे वोट से मेरी पेंशन नहीं, मेरे वोट से तुम्हारी पेंशन क्यों…अब इससे आगे क्या?
सुनील पुरी काफी भड़के हुए हैं। लिखा-महाराष्ट्र चुनाव में, भाजपा को वोट न दें, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हमारी पेंशन नहीं बढ़ाएगी।
रामकृष्ण पिल्लई ने कइयों का जवाब दिया। लिखा-सुनील पुरी जी…सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?
क्या आपने इसे पढ़ा है? अगर आपको यकीन है कि आपको अवैध रूप से पेंशन से वंचित किया गया है, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज करें।
ये खबर भी पढ़ें: ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500: लाख टके का सवाल क्या India गठबंधन मांग करेगा स्वीकार