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EPFO News: कर्मचारियों के PF का अंशदान जमा न करने पर भयंकर Penalty, ऐसे बचे, नहीं तो लंबे से नपेंगें

EPFO News: कर्मचारियों के PF का अंशदान जमा न करने पर भयंकर Penalty, ऐसे बचे, नहीं तो लंबे से नपेंगें
  • EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं और एंप्लॉयर पोर्टल पर क्लिक करें।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। देरी से जमा किए EPF देय पर डेमैजेस और ब्याज के बारे में @Suchnaji.com News आपको डिटेल में बताएगा।
भविष्य निधि कानून के अंतर्गत उद्योगों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को PF, पेंशन, बीमा अंशदान व प्रशासनिक प्रभार वेतन माह के बाद अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करने होते हैं। प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह जानना अनिवार्य है कि माह की 15 तारीख तक अंशदान व अन्य प्रभार जमा कर दें।

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विलम्ब से जमा किए गए Dues पर डैमेजेस और ब्यास का प्रावधान है। डैमेजेस एक पेनाल्टी है। यह पेनाल्टी विलंब की अवधि पर निर्भर करती है। दो माह से कम के विलंब पर पेनाल्टी की दर 5% है। दो माह या अधिक लेकिन चार माह से कम पर 10% है। चार माह या अधिक लेकिन छह माह से कम पर 15% पेनाल्टी लगती है। जबकि छह माह या उससे अधिक है तो पेनाल्टी 25% देय होती है। इसके अतिरिक्त धारा 7Q के तहत 12% ब्याज भी देय होता है।

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डैमेजेस और ब्याज की EPFO के यूनिफाइड पोर्टल (Unified Portal of EPFO) पर आप स्वयं देख सकते हैं और नियोक्ताओं को उसे जमा करना होता है। आप EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं और एंप्लॉयर पोर्टल (Employer Portal) पर क्लिक करें। फिर पोर्टल में लॉगिन करें। Payment Tab में जाकर ECR Return Filling पर क्लिक करें।

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वहां पर view/pay 7Q/14B Challan पर क्लिक करें। वहां पर दिए गए विवरण Presentation Date, Delay in Days आदि की जांच स्वयं कर लें। अब आप भुगतान के लिए उचित विकल्प को चुनें। आप ब्याज का भुगतान या डैमेजेस का भुगतान या दोनों का भुगतान विकल्प को चुन सकते है।

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फिर प्रिप्रेयर चालान पर क्लिक करें। चालान बनने के बाद Pay बटन पर क्लिक करें और भुगतान तुरंत करें। ध्यान रखें यदि चालान का भुगतान उस तारीख को नहीं किया जाता है तो यह स्वत: निरस्त हो जाता है। यदि कोई प्रतिष्ठान इस प्रक्रिया के अनुसार स्वत: डैमेजेस का भुगतान नहीं करता है तो EPFO के सहायक आयुक्त या उसके ऊपर के अधिकारी अधिनियम की धारा 14B के तहत सुनवाई का अवसर देते हुए डैमेजेस और ब्याज का निर्धारण आदेश जारी करते है।

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आयुक्त द्वारा निर्धारित ड्यूज को EPF अधिनियम की संगत धाराओं के अंतर्गत वसूल किया जाता है। सभी नियोक्ता ध्यान दें रखें कि समय पर EPF अंशदान जमा न करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। हमारा सभी संस्थाओं के नियोक्ताओं से निवेदन है कि वह अपना समस्य EPF देय माह की 15 तारीख तक अवश्य जमा कराए।

अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 12% ब्याज एवं 25% तक पेनाल्टी देने से बचें। समय से PF जमा करके आर्थिक एवं कानूनी समस्याओं से भी बचें और अपने कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करने में सहयोग करें।

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