भिलाई स्टील प्लांट के एक कार्मिक का चेक ईपीएफओ (EPFO) ने वापस कर दिया है। अधूरी जानकारी देने का मामला।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) खाते में आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने चेक वापस करना शुरू कर दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के भिलाई स्टील प्लांट के एक कार्मिक का चेक ईपीएफओ (EPFO) ने वापस कर दिया है। करीब 29 लाख रुपए का चेक लौटाने का मामला सामने आने के बाद से पेंशन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है।
देवी चरण गुप्ता के उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदन को जमा की गई मांग राशि को वापस कर दिया गया है। ईपीएफओ (EPFO) की ओर से सेल (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के पूर्व कार्मिक देवी चरण गुप्ता को चेक लौटाने की जानकारी दे दी गई है।
Assistant PF Commissioner Higher Wages Cell Regional Office Raipur की ओर से पत्र जारी किया गया है।
बताया जा रहा है कि देवी चरण गुप्ता ने अपनी सेवा बीएसपी में शुरू की थी। कुछ समय के बाद कोलकाता ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद दोबारा भिलाई स्टील प्लांट वापसी हुई थी। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जब भरा गया तो कोलकाता की सेवा का डिटेल ईपीएफओ को नहीं दिया गया। इसी को अधूरा बताया जा रहा है।
संयुक्त विकल्प में अपनी पिछली सेवा विवरण प्रदान नहीं किया
ईपीएफओ की ओर से कहा गया है कि यह पाया गया कि सदस्य ने अपने संयुक्त विकल्प में अपनी पिछली सेवा विवरण प्रदान नहीं किया है, जो एमआईडी WBPRB00090570000004135 से संबंधित है, जिसकी सेवा अवधि 01.08.1997 से 30.06.2004 तक है।
उच्च वेतन पर पेंशन के लिए फॉर्म के संबंध में प्रस्तुत संयुक्त विकल्प प्रपत्र में नियोक्ता/पेंशनभोगी द्वारा सेवा विवरण की अपूर्ण घोषणा के कारण ईपीएफओ से आंशिक मांग पत्र जारी किया गया था।
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डिमांड ड्राफ्ट से 29,24,272 रुपए जमा किया गया था
अब संयुक्त विकल्प फॉर्म के सदस्य के आवेदन को नियोक्ता को वापस भेज दिया गया है। पेंशनभोगी/दावेदार की कठिनाई से बचने के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट से 29,24,272 रुपए जमा किया गया था। इस राशि को वापस कर दिया गया।