- इम्प्लायर और ईपीएफओ सुनने को तैयार नहीं, जो रिटायर हो गए, वह झेल रहे हैं।
- सेल भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर 11 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों की सीधी लड़ाई।
- हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ के पास पैसा जमा किया गया था, जिसे वापस कर दिया गया है।
अज़मत अली, भिलाई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत उच्च पेंशन का मामला बहुत ही जटिल हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) के लिए पूर्व कार्मिकों का हौसला बुलंद है, लेकिन ईपीएफओ की खामोशी खतरनाक मोड़ ले रही है।
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सेल भिलाई स्टील प्लांट (SAIL Bhilai Steel Plant) के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहना शुरू कर चुके हैं कि कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा भविष्य निधि विभाग। ईपीएफओ की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस तरह के रवैये पर तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो गई है।
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देश को स्टील सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने वाले सेल भिलाई स्टील प्लांट (SAIL Bhilai Steel Plant) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाखों रुपए जमा होने के बाद वापस करना और पेंशन से वंचित रखने पर बेचैनी बढ़ी हुई है। दुनिया में कोई ऐसी पेंशन स्कीम नहीं है, जहां पैसा जमा करने पर पेंशन दें। लेकिन, भारत में कुछ ऐसी ही संस्कृति है।
कर्मचारियों ने जैसे-तैसे और नुकसान झेलकर जुटाया पैसा
कार्मिकों ने 20 लाख से लेकर 50 लाख तक जमा किया। एफडी तोड़ा, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) से पैसा निकाला। 50 हजार से ज्यादा तक की पेनाल्टी दी। सवा साल बाद भी नुकसान ही है। 2014 सितंबर से हायर पेंशन का फायदा दिया जाएगा। बीएसपी से 11 हजार कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि में रिटायर हो चुके हैं।
ईपीएफओ पर गुस्सा भड़कने का कारण…
–भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai STeel plant) के फाइनेंस डिपार्टमेंट (Finance Department) से रिटायर सीजीएम बीएन अग्रवाल न्याय की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीएसपी के अधिकारियों और कर्मचारियों (Employees and Officers of Bhilai Steel Plant) के साथ करीब 50 हजार से ज्यादा परिवार के सदस्यों की उम्मीदों को पूरा करने की मुहिम में जुटे हैं।
–ईपीएफओ (EPFO) जब पैसा लेता है तो ब्याज जोड़कर लेता है। जब देने की बारी आती है तो ब्याज को भूल जाता है। आखिरी समय तक का ब्याज लेने का मौका ईपीएफओ नहीं छोड़ता है।
-डिमांड नोटिस पर 10 साल का ब्याज लेंगे। जब पेंशन देने की बात आएगी तो वह ब्याज नहीं देगा।
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-नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सात महीने पहले जमा पैसा वापस कर दिया। आज फिर जमा करने के लिए नौबत आएगी।
-कोर्ट ने चार 4 माह में ज्वाइंट ऑप्शन (Joint Option) लेने की बात कही थी। लेकिन, डेढ साल तक ईपीएफओ टालता रहा।
-इम्प्लायर और ईपीएफओ सुनने को तैयार नहीं, जो रिटायर हो गए, वह झेल रहे हैं।
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