वर्ष 2026 की पहली तिमाही (First Quarter) का महंगाई भत्ता (DA) संबंधी सर्कुलर जनवरी के बजाय मार्च में जारी हुआ।
- समय पर शिकायत दर्ज कराने से पेंशन की राशि में आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है।
सूचनजी न्यूज, भिलाई/राउरकेला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जिन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के दौरान 58 वर्ष की आयु पूरी कर ईपीएस 95 उच्च पेंशन का लाभ प्राप्त किया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी कारणों से ऐसे कई कर्मचारियों की मासिक पेंशन 300 से 500 रुपये तक कम निर्धारित हो गई है। यदि समय रहते सुधार नहीं कराया गया तो यह कमी अंतिम पेंशन भुगतान तक जारी रह सकती है।
वर्ष 2026 की पहली तिमाही (First Quarter) का महंगाई भत्ता (DA) संबंधी सर्कुलर जनवरी के बजाय मार्च में जारी हुआ। इसके कारण जनवरी से लागू होने वाला संशोधित डीए तथा जनवरी-फरवरी का एरियर मार्च की वेतन पर्ची (Payslip) में जोड़ा गया।
राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी संघ के हिमांशु शेखर बल ने बताया कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच 58 वर्ष पूरे कर हायर पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की पेंशन की गणना संशोधित डीए के बजाय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के डीए के आधार पर हो गई। इससे उनकी पेंशन अपेक्षा से कम तय हुई है।
जानकारी देने वाले कर्मचारियों का कहना है कि जब तक संशोधित डीए के एरियर पर नियमानुसार 9.49 प्रतिशत अंशदान काटकर उसे पेंशन खाते में समायोजित नहीं किया जाएगा, तब तक पेंशन की सही गणना संभव नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के सीजीएम (एचआर) से भी मुलाकात कर पूरी जानकारी दी गई है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
क्या करें कर्मचारी
जिन कर्मचारियों ने जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 में 58 वर्ष पूरे कर हायर पेंशन प्राप्त की है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपना पीपीओ (Pension Payment Order) तत्काल जांचें। यदि पेंशन की राशि अपेक्षा से कम दिखाई दे रही है, तो बिना देर किए संबंधित पीएफ सेक्शन में लिखित आवेदन देकर सुधार की मांग करें।
पीएफ-एचआर विभाग से संपर्क करें
कर्मचारियों का कहना है कि समय पर शिकायत दर्ज कराने से पेंशन की राशि में आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हर महीने 300 से 500 रुपये तक का नुकसान लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। संबंधित कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पीपीओ, वेतन विवरण और पीएफ/एचआर विभाग से आधिकारिक रूप से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

