पूर्व में 3 मई तक इसकी आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून किया गया था।
साल 2014 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं, उनको इसके दायरे में नहीं लाया गया है। उच्च पेंशन से ये वंचित हैं। ऐसे लोगों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
अज़मत अली, भिलाई। उच्च पेंशन (Higher Pension) के लिए ईपीएस 95 (EPS 95) ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है। 26 जून तक का ही ईपीएफओ (EPFO) ने मौका दिया है, जो आज खत्म हो रही है। फिलहाल, तारीख बढ़ाने को लेकर किसी तरह का आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है। इसलिए, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) अब तक आप नहीं भर सके हैं तो भर सकते हैं।
ईपीएफओ की ओर से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद अब इसका फैसला लें। पूर्व में 3 मई तक इसकी आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून किया गया था। अब ये तारीख भी समाप्त हो रही है। इसलिए उच्च पेंशन को लेकर आप कोई फैसला कर चुके हैं तो आवेदन भी कर दीजिए।
अन्यथा आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वहीं, कर्मचारियों और अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो इस योजना के विरोध में है। ऐसे कार्मिकों का कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी सरकार के खाते में चली जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारी के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। पत्नी की मौत के बाद पेंशन बंद हो जाएगी और परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलेगी। वहीं, बच्चों की बात की जाए तो उसके लिए भी काफी शर्त है।
इधर-साल 2014 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं, उनको इसके दायरे में नहीं लाया गया है। उच्च पेंशन से ये वंचित हैं। ऐसे लोगों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका स्वीकार भी कर ली गई है।Bokaro Steel Retired Employees Association और Federation of Retired SAIL Employees (FORSE) के जनरल सेक्रेटरी राम आगर सिंह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका स्वीकार कर ली गई है और इसकी सुनवाई जुलाई 2023 के दूसरे सप्ताह में तय की गई है।