- हॉयर पेंशन के लिए डिफ्रेंस एमाउंट बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हैं।
अज़मत अली, भिलाई। EPS 95 पेंशन की ताजा खबर: उच्च पेंशन (Higher Pension) को लेकर कवायद चल रही है। कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल है। हायर पेंशन (Higher Pension) का डिमांड लेटर मिलने के बाद राशि जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, ईपीएफओ (EPFO) ने जो लिंक दिया है, वह एक्सेस ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट अटक गया है।
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इस तरह की शिकायत लगातार सामने आ रही है। सीटू (CITU) दफ्तर में कुछ पूर्व कार्मिक अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे। इनका आरोप है कि ईपीएफओ (EPFO) के डिमांड लेटर पर जिस लिंक के जरिए पेमेंट करने की बात कही जा रही है, वह एक्सेस ही नहीं हो रहा है। इस वजह से हॉयर पेंशन के लिए डिफ्रेंस एमाउंट बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हैं।
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इसका खामियाजा पूर्व कार्मिकों को ही उठाना पड़ रहा है। लगातार ब्याज मद में राशि बढ़ती जा रही है। अगस्त में पेमेंट (Payment) जमा करना था, जो आज तक नहीं हो सका है। एक केस के मुताबिक कर्मचारी को 835730 रुपए जमा करना था।
31 अक्टूबर तक 847082 जमा करना पड़ेगा। यह पेमेंट नहीं हो सका तो करीब 11 हजार 352 रुपए की चपत लगेगी। फिलहाल, सितंबर में पेमेंट न होने की वजह से करीब 6 हजार रुपए का नुकसान हो चुका है।
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फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड-एफएसएनएल (Ferro Scrap Corporation Limited-FSNL) से रिटायर कार्मिक सीटू कार्यालय पहुंचे और बीएसपी (BSP) के पूर्व कार्मिक शांत कुमार को पूरी बात बताई। इनका कहना है कि वह बैंक और ईपीएफओ से इस बारे में पूछ रहे हैं, कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है।
समस्या का समाधान अगर, नहीं हुआ तो 31 अक्टूबर के बाद पेंशन का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिमांड लेटर (Demand Latter) जारी होने के 3 माह के भीतर पेमेंट जमा करना है, जिसके बाद पेंशन चालू होगी।
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पेमेंट न होने की सूरत में पेंशन का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेकर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईपीएफओ (EPFO) ने एसबीआई पोर्टल (SBI Portal) पर जाने का लिंक दिया, जिससे पेमेंट होना है। यही एक्सेस नहीं हो रहा है।