EPS 95: SAIL ने कर्मचारियों-अधिकारियों से 1995 से कराया पेंशन गणना, EPFO मानेगा 2014 से…! तनाव में हर कोई

  • सेल प्रबंधन द्वारा वास्तविक मूल वेतन पर 8.33 प्रतिशत राशि ईपीएफओ में जमा करवा कर उच्च पेंशन हेतु ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया था।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) उच्च पेंशन के लिए गणना क्या होगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल ने साल 1995 से गणना कराया गया था, जिसके लिए सर्कुलर तक जारी किया गया था। दावा किया जा रहा है कि ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से यह खबर आ रही है कि साल 2014 से ही गणना होगी।

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भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने सूचनाजी.कॉम को बताया कि ईपीएस 95 को लेकर अब तक स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। सेल प्रबंधन ने 1995 से गणना कराया और कर्मचारियों और अधिकारियों ने आवेदन भी किया था। लेकिन, सेल के आवेदन को ईपीएफओ पहले ही खारिज कर चुका है।

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ज्ञात हो कि सेल प्रबंधन द्वारा वास्तविक मूल वेतन पर 8.33 प्रतिशत राशि ईपीएफओ में जमा करवा कर उच्च पेंशन हेतु ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया था। ईपीएफओ ने सेल (SAIL) के भरवाए हुए फॉर्म को ना मानते हुए ईपीएफओ के पोर्टल में जाकर उच्च पेंशन विकल्प हेतु कर्मियों को ज्वाइंट आप्शन आनलाइन भरने को कहा।

बड़ा सवाल यह है कि 1995 से 2014 के बीच की गणना का क्या होगा? ऐसे में तो कार्मिकों की लेंथ ऑफ सर्विस घट जाएगी। अब तक कोई फॉर्मूला नहीं आया है। सब कुछ उलझा हुआ है। सेल कर्मचारियों का दावा है कि ईपीएफओ 2014 से कर्मियों से पैसा जमा कराएगा।

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2014 के पहले जमा पैसे की गणना अलग होगी। इन दोनों अवधि की गणना अलग-अलग ही की जाएगी। फिलहाल, सेल के कर्मचारी-अधिकारी जो हिसाब लगा रहे हैं, यह हवा में ही साबित होगा। जब तक की ईपीएफओ स्पष्ट नहीं कर देता है।

सेल के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन नेताओं के मुताबिक आपकी पेंशनेबल सैलरी 58 साल से पिछले पांच साल के DA-Basic के औसत के आधार पर तय होगी। 2014 के पहले के लिए 12 महीने का औसत तथा बाद के लिए पिछले पांच साल का औसत लेकर इसे सर्विस पीरियड से गुणा करना होगा, फिर जो आएगा उसे 70 से भाग देना होगा। इसके बाद जो राशि आएगी वह पेंशन की राशी होगी।

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वहीं, जो रिटायर हो चुके है या जिन का निधन किसी कारण से हो चूका है या जो VR ले चुके हैं या जो अनुकम्पा नियुक्ति पा चुके है या जिनके यहां दोनों जॉब में है। सबको पेंशन मिलेगा। सबको राशि जमा करने को आगे कहा जाएगा। राशि जमा करने पर ही आपको पेंशन मिलेगा। राशि जमा नहीं करने पर आप इससे बाहर हो जाएंगे।

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इधर-आवेदन फॉर्म और तरह-तरह की बातें सामने आने पर कार्मिकों ने बीएसपी प्रबंधन से मांग किया है कि हेल्प सेंटर खोला जाए। अब जबकि ईपीएफओ पोर्टल में जाकर ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरना है तो इस हेतु नियमित कर्मियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए आनलाइन आप्शन फार्म भरने तथा पेंशन से जुड़े शंकाओं के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास केंद्र/ एंप्लाइज सर्विसेज विभाग सेक्टर-5 कार्यालय में हेल्प डेस्क एवं आवश्यकता अनुसार कंप्यूटरों की भी व्यवस्था करे। संयंत्र को लंबे समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त हो चुके सेवानिवृत्त कर्मी धक्के खाने से बच जाए।

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